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Holiday Cancel: सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक, नए आदेश से मची खलबली

Govt Employees Leave Cancelled: कलेक्टर द्वारा जारी नए आदेश के तहत अब बिना अनुमति कोई भी अधिकारी या कर्मचारी न तो अवकाश ले सकेगा और न ही मुख्यालय छोड़ पाएगा।

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जनगणना ड्यूटी में ‘नो लीव’ आदेश सहित छुट्टियां रद्द (Photo - patrika)

जनगणना ड्यूटी में ‘नो लीव’ आदेश सहित छुट्टियां रद्द (Photo - patrika)

Holiday Cancel: दुर्ग जिले में डिजिटल जनगणना को समयबद्ध और त्रुटिरहित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी ने आदेश जारी कर जनगणना कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। अब बिना कलेक्टर की अनुमति किसी भी कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी।

आदेश के अनुसार, पूर्व में स्वीकृत अवकाश भी निरस्त कर दिए गए हैं। यदि किसी कर्मचारी की छुट्टी पहले स्वीकृत हो चुकी है, तो उसे अब दोबारा आवेदन कर कलेक्टर से व्यक्तिगत स्वीकृति लेनी होगी। साथ ही, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। केवल अत्यंत आपातकालीन परिस्थितियों में ही जिला जनगणना शाखा के माध्यम से आवेदन पर विचार किया जाएगा।

Holiday Cancel: एक मई से शुरू होगा पहला चरण

छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग और भारत सरकार के निर्देशानुसार जनगणना का प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं गणना 1 मई से 30 मई तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान मैदानी स्तर पर व्यापक कार्य होगा, जिसके लिए सभी संबंधित कर्मचारियों की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

जनगणना को सर्वोच्च प्राथमिकता

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, इसलिए इसे अन्य सभी विभागीय कार्यों से ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। यदि किसी अन्य कार्य और जनगणना के बीच टकराव की स्थिति बनती है, तो जनगणना कार्य को ही सर्वोपरि माना जाएगा।

Holiday Cancel: कार्यालय प्रमुखों की जिम्मेदारी तय

प्रशासन ने सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जनगणना कार्य के लिए कार्यमुक्त रखें और अवकाश प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराएं। आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित कर्मचारी के साथ-साथ अनुमति देने या सिफारिश करने वाले अधिकारी पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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