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Holiday Cancel: सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द, शनिवार-रविवार व अवकाश में भी करेंगे ड्यूटी, नए आदेश से मची खलबली

Holiday Cancel: जांजगीर-चांपा जिले के डीईओ अशोक सिन्हा ने सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। जारी आदेश में कह है कि अब शनिवार-रविवार व अवकाश में भी ड्यूटी करेंगे…

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सरकारी कर्मचारी शनिवार-रविवार व अवकाश में भी करेंगे ड्यूटी ( Photo - patrika )

Holiday Cancel: छत्तीसगढ़ सरकार का शासकीय कार्यालयों में फाइव डे वर्किंग का आदेश है। शनिवार, रविवार को अवकाश घोषित किया है। अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टी रहती है, लेकिन जिले के जिला शिक्षाधिकारी के द्वारा इस नियम को धता बताते हुए अपना ही नियम कानून लागू किया जा रहा है। छुट्टी के दिन भी कर्मचारियों को जिला कार्यालय में ड्यूटी करने का आदेश जारी करने का मामला सामने आया है।

Holiday Cancel: डीईओ के आदेश से मची खलबली

7 जनवरी 2026 को जांजगीर-चांपा डीईओ अशोक सिन्हा के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें जिला कार्यालय में पदस्थ 12 भृत्य कर्मचारियों की जनवरी से जून 2026 तक शनिवार- रविवार और समस्त शासकीय अवकाश पर ड्यूटी लगाई गई है। सभी कर्मचारियों को शनिवार, रविवार और अन्य समस्त अवकाश में कार्यालयीन समय 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक अवकाश अवधि में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।

महिला कर्मचारियों की भी लगाई ड्यूटी

रोस्टरवार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। महिला कर्मचारियों की भी अवकाश के दिनों में ड्यूटी लगाई गई है। इससे कर्मचायिरों में भी रोष है। इधर डीईओ के द्वारा जारी आदेश में जिला कार्यालय में कार्यालयीन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए एवं कार्यों के सुचारू रूप से संचालन करने का हवाला दिया गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार-रविवार के दिन ही डीईओ कार्यालय खुला रहता है और देर शाम तक अंदर में कुछ बाबू और अधिकारी मौजूद रहते हैं और फाइल निपटाया जाता है।

ऐसे में अपनी सहूलियत को देखते हुए ही इस तरह का अपना ही नियम बनाया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी लेने के लिए डीईओ अशोक सिन्हा को उनके मोबाइल पर कॉल किया गया लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।

कर्मचारी हितों का उल्लंघन है आदेश: संयोजक

इधर जिला शिक्षाधिकारी के इस आदेश को कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के संयोजक विश्वनाथ परिहार ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि, शनिवार और रविवार को शासन की ओर से अवकाश घोषित किया गया है तो यह सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए लागू होता है। जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय में कोई अति अनिवार्य सेवा तो नहीं है जिसके लिए शासकीय अवकाश के दिन भी कर्मचारियों से कार्य लिया जाए। यह आदेश गलत है, इसका विरोध करेंगे।