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स्वविवरणी में दी गलत जानकारी, भिलाई के सूर्या मॉल से 25 लाख वसूलेगा निगम, रेंडम जांच से खुली पोल

सूर्या मॉल के संचालक ने अपनी स्वविवरणी में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल संपत्तिकर 44 लाख 10 हजार 436 रुपए गणना की थी परंतु जांच उपरांत 49 लाख 24 हजार 456 रुपए देय राशि पाई गई है।

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भिलाई

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Dakshi Sahu

Sep 26, 2020

स्वविवरणी में दी गलत जानकारी, भिलाई के सूर्या मॉल से 25 लाख वसूलेगा निगम, रेंडम जांच से खुली पोल

स्वविवरणी में दी गलत जानकारी, भिलाई के सूर्या मॉल से 25 लाख वसूलेगा निगम, रेंडम जांच से खुली पोल

भिलाई. नगर निगम प्रशासन संपत्तिकर दाताओं द्वारा प्रस्तुत स्व विवरणी की रेंडम जांच करवा रहा है। इसी के तहत सूर्या ट्रेजर आईलैंड जुनवानी द्वारा 18 मई 2018 को प्रस्तुत संपत्तिकर स्व विवरणी की स्थल पर सत्यता जांच कर माप एवं गणना की गई। इसमें स्व विवरणी और निगम के नाप जोख में काफी अंतर आया है। सूर्या मॉल के संचालक ने अपनी स्वविवरणी में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल संपत्तिकर 44 लाख 10 हजार 436 रुपए गणना की थी परंतु जांच उपरांत 49 लाख 24 हजार 456 रुपए देय राशि पाई गई है। अब निगम अंतर की राशि 5,14,020 रुपए का पांच गुणा 25 लाख 70 हजार 100 रुपए की वसूली करेगा।

दस प्रतिशत अधिक मिला अंतर
सूर्या ट्रेजर आईलैंड के द्वारा कुल 432086.31 वर्ग फीट के अनुसार से कर का भुगतान किया जाता रहा है परंतु जांच के उपरांत 493644.70 वर्ग फीट स्थल पर पाया गया है। अंतर 61558.39 वर्ग फीट है जो कि 10 प्रतिशत से अधिक है। पूर्व में हुई गणना में ग्राउंड फ्लोर पर आर्टियम का एरिया नहीं लिया गया था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम तल पर भवन पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर गणना की गई थी जबकि गणना कुल निर्मित क्षेत्र के आधार पर की जानी थी।

अंतर दस फीसदी से अधिक होने पर पांच गुना वसूली का प्रावधान
छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम 1997 की कंडिका 11 के अनुक्रम में कंडिका एक में उल्लेखित है कि पुन:निर्धारण में किसी ओर 10 फीसद अंतर को ध्यान में नहीं लिया जाएगा परंतु अंतर 10 फीसद से अधिक होने पर भवन स्वामी के स्व निर्धारण तथा निगम द्वारा किए गए पुनर्निर्धारण के अंतर की राशि का 5 गुणा वसूल किया जाएगा