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रास गरबा और डांडिया के लिए नई गाइडलाइन जारी, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वालों को ही मिलेगा प्रवेश

Navratri 2021: दुर्गा पंडालों में आयोजित होने वाले रास गरबा में अब अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे। गरबा के कार्यक्रम अधिकतम रात 10 बजे तक ही किए जा सकेंगे।

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भिलाई

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Dakshi Sahu

Oct 09, 2021

रास गरबा और डांडिया के लिए नई गाइडलाइन जारी, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वालों को ही मिलेगा प्रवेश

पितृ तर्पण करने नदी में गए BSP के सीनियर मैनेजर की डूबने से मौत, दो दिन बाद पत्थर में फंसा मिला शव,पितृ तर्पण करने नदी में गए BSP के सीनियर मैनेजर की डूबने से मौत, दो दिन बाद पत्थर में फंसा मिला शव,रास गरबा और डांडिया के लिए नई गाइडलाइन जारी, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वालों को ही मिलेगा प्रवेश

दुर्ग. दुर्गा पंडालों में आयोजित होने वाले रास गरबा (Ras Garba) में अब अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे। गरबा के कार्यक्रम अधिकतम रात 10 बजे तक ही किए जा सकेंगे। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने पूर्व आदेश में विसंगतियों को देखते हुए अब नया गाइडलाइन जारी किया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना की आशंका को देखते हुए गरबा के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं किए जाने पर आयोजकों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके पहले आदेश में रास गरबा के कार्यक्रमों के लिए अधिकतम 100 लोगों की अनुमति दी गई थी। नए निर्देशों के मुताबिक गरबा, डांडिया व भजन कार्यक्रमों के आयोजनों के दौरान कोराना गाइड लाइन के संबंध में जारी सभी निर्देशों का गंभीरता से पालन करना होगा।

वैक्सीन का दोनों डोज जरूरी
पूजा पंडालों में होने वाले रास गरबा डांडिया के कार्यक्रमों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने कोविड वैक्सीन के दोनों डोज का कोर्स कम्पलीट कर लिया हो। यह सुनिश्चित करने के बाद ही आयोजकों को प्रवेश देना होगा।

अश्लीलता व अ बर्दाश्त नहीं
गाइडलाइन में आयोजन स्थल पर किसी भी तरह की आश्लीलता और फूहड़ता से बचने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही अस्त्र-शस्त्र के प्रदर्शन भी नहीं किए जा सकेंगे। पार्किंग की व्यवस्था भी समिति की जिम्मेदारी होगी।

कलेक्टर ने निर्देश में यह
0 स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 लोगों को अनुमति।
0 कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।
0 टच फ्री मोड पर प्रवेश व निकासी द्वार अलग-अलग बनाना होगा।
0 आयोजन स्थल पर कम से कम दो बार सेनेटाइजेशन अनिवार्य।
0 थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश, मास्क पहनना और सेनेटाइजेशन जरूरी होगा।
0 सोशल डिस्टेसिंग के तहत दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 2 मीटर दूरी जरूरी।
0 रजिस्टर रखकर शामिल होने वालों का डिटेल लिखना होगा।
0 सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्र।
0 दुर्घटना से बचे जरूरी उपाय व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था।