
CG Property Tax: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में नगर निगम, रिसाली के नागरिक अब घर बैठे टैक्स जमा कर सकते हैं। निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने लिंक का प्रचार-प्रसार करते नागरिकों से अधिभार और पेनाल्टी से बचने की अपील की है। उन्होंने कर वसूली विभाग को निर्देश दिए हैं कि बकायादारों पर सख्ती बरता जाए। आयुक्त ने नागरिकों से कहा है कि इस वित्तीय वर्ष का टैक्स 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा करें।
निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर कुल कर की राशि में 18 प्रतिशत अधिभार जमा करना होगा। साथ ही 1000 रुपए पेनाल्टी अलग से देना होगा। आयुक्त ने घर बैठे टैक्स जमा करने की सुविधा के बारे में बताया कि डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सीजी सूडा डॉट कॉम में जाते ही नगर निगम रिसाली की साइट खुलेगा। इसकी मदद से करदाता टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते है। नागरिकों को सुविधा देने रिसाली के सभी पार्षदों को लिंक उपलब्ध कराया गया है।
रिसाली निगम ने दो ऐसे बकायादारों के खिलाफ कुर्की नोटिस जारी किया है, जो लंबे समय से कर जमा नहीं कर रहे है। इसमें बिल्डर नवीन सिंह और मैरिज पैलेस द मार्क शामिल है। सपत्तिकर विभाग के राजस्व निरीक्षक रवि श्रीवास्तव ने बताया कि 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया जमा नहीं करने कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। राजस्व निरीक्षक रवि श्रीवास्तव ने बताया कि रिसाली निगम का काऊंटर 31 मार्च तक नियमित रूप से खुला रहेगा।
Updated on:
28 Mar 2025 12:21 pm
Published on:
28 Mar 2025 12:21 pm
