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भिलाई नगर के 57 वार्डों के परिसीमन से पहले आपत्त्ति तैयार, भिलाई में 70 वार्ड बनाने की मांग

57 वार्ड भिलाई निगम में हैं। इन 57 वार्डों की 5,16,562 आबादी को समान 70 भागों में विभाजित कर 70 वार्ड बनाया जा सकता है, लेकिन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने परिसीमन कर भिलाई निगम में 60 वार्डों की संरचना तैयार करने के आदेश दिए हैं।

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भिलाई नगर के 57 वार्डों के परिसीमन से पहले आपत्त्ति तैयार, भिलाई में 70 वार्ड बनाने की मांग

भिलाई नगर के 57 वार्डों के परिसीमन से पहले आपत्त्ति तैयार, भिलाई में 70 वार्ड बनाने की मांग,भिलाई नगर के 57 वार्डों के परिसीमन से पहले आपत्त्ति तैयार, भिलाई में 70 वार्ड बनाने की मांग,भिलाई नगर के 57 वार्डों के परिसीमन से पहले आपत्त्ति तैयार, भिलाई में 70 वार्ड बनाने की मांग

ताराचंद सिन्हा @ भिलाई. नगर पालिक निगम भिलाई के वार्डों का परिसीमन से पहले ही लोगों की आपत्ति तैयार हो गई है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नगरीय प्रशासन के आदेश को न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी कर रखा है। आपत्ति दर्ज कराने के लिए वार्डों की सीमा-रेखा को सार्वजनिक कर तारीख तय करने का इंतजार कर रहे हैं। ताकि वार्डों की सीमा रेखा और तर्क अनुसार अपनी आपत्ति और सुझाव दे सकें।

57 वार्डों को 70 वार्डों में किया जाए विभाजित
सामाजिक कार्यकर्ता अली हुसैन सिद्दिकी का कहना है कि भिलाई निगम के 13 वार्डों को अलग कर रिसाली निगम का गठन किया गया है। बाकी के 57 वार्ड भिलाई निगम में हैं। इन 57 वार्डों की 5,16,562 आबादी को समान 70 भागों में विभाजित कर 70 वार्ड बनाया जा सकता है, लेकिन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने परिसीमन कर भिलाई निगम में 60 वार्डों की संरचना तैयार करने के आदेश दिए हैं। आदेश के मुताबिक यदि परिसीमन किया जाता है तो एक वार्ड की औसत जनसंख्या 8609 होगी। जबकि भिलाई से अलग होकर नए बनें रिसाली निगम की औसत जनसंख्या 2728 होती है। इस तरह से एक ही शहर के दो निगम के वार्डों की औसत आबादी में काफी विसंगति आएगी। चुनाव होने पर भिलाई निगम के एक वार्ड का पार्षद बनने के लिए एक प्रत्याशी को कम से कम 4 हजार मतदाताओं का समर्थन हासिल करना पड़ेगा, दूसरी तरफ रिसाली निगम के जनप्रतिनिधि 1000-1200 मतदाताओं का वोट हासिल कर पार्षद बन जाएगा।

इन तर्कों के साथ करेंगे आपत्ति
1. 2011 की जनगणना की औसत आबादी के अनुसार बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग निगम के वार्डों का गठन किया गया है। उसी प्रकार भिलाई निगम की कुल आबादी को 70 भागों में विभाजित कर 70 वार्ड बनाया जा सकता है।
2. नगर पालिक निगम बिलासपुर की जनसंख्या 3,65,579 है। यहां 5222 की औसत आबादी के आधार पर वार्ड का गठन किया गया है। 3,65, 579 की आबादी पर 70 वार्ड बनाया गया है। 3000-3500 मतदाताओं में से बहुमत हासिल कर पार्षद बन गए।
3. कोरबा निगम की जनसंख्या 3,63,390 है। तब भी यहां 67 वार्ड है। यहां 5423 की आबादी पर वार्ड बनाया गया है।
4. नगर पालिक दुर्ग निगम की जनसंख्या 2,68,806 है। यहां वार्डों की संख्या 60 है। 4480 की आबादी पर वार्ड का गठन किया गया है।
5.भिलाई निगम की जनसंख्या उपरोक्त तीनों की निकायों की जनसंख्या का लगभग डेढ़ गुणा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भिलाई शहर फैला हुआ है। मास्टर प्लॉन लागू होने के बाद आईआईटी (कुटेलाभाटा) भिलाई,आर्य नगर कोहका, कुरुद शहर का विस्तार होगा।

सूची कल हो सकता है सार्वजनिक
निगम प्रशासन ने दुर्ग और भिलाई निगम के वार्डों की परिसीमन के संबंध में किसी भी प्रकार का आदेश सूचना पटल पर कल चस्पा किया जा सकता है। आदेश के मुताबिक निगम प्रशासन ने नगर पालिक निगम भिलाई और नगर पालिक निगम रिसाली की परिसीमन की कार्रवाई की जानकारी 8 जनवरी को कलेक्टर को भेज दिया है।

जानिए अपने शहर के बारे में
1. 2011 के जनसंख्या के अनुसार भिलाई शहर की कुल आबादी 6,25,700
2. 5,16,562 आबादी, रह गई रिसाली निगम के बनने के बाद
3. जनगणना ब्लाक के हिसाब से 60 वार्डो की औसत जनसंख्या 8609 होगी। जिसमें 4.15 फीसद कम या ज्यादा किया जा सकता है। वार्डो की जनसंख्या 7318 से 9900 तक रखा जा सकता है।
4. 109138 जनसंख्या है रिसाली निगम के 13 वार्डों की।
5. 40 वॉर्डो में बांटने पर एक वार्ड की औसत जनसंख्या 2728 होती है। 15 फीसद कम या ज्यादा रखने पर रिसाली निगम में वार्डो की जनसंख्या 2319 से 3137 तक रखी जा सकती है।

सुनवाई नहीं होने पर जाएंगे कोर्ट
परिसीमन के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले अली हुसैन सिद्दीकी का कहना है कि 516562 की जनसंख्या को 60 वार्डो में सीमित किया जा रहा है। जो कि एक बड़ी विसंगति है। न्याय संगत भी नहीं है। भिलाई निगम में आसानी से 70 वार्ड बनाया जा सकता था। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के अनुसार कलेक्टर व भिलाई निगम अधिकारी परिसीमन करेंगे। उसे हम शासन से 70 वार्ड बनाने की मांग करेंगे। मांग पर सुनवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण में जाएंगे।