
प्रेशर हॉर्न और अमानक साइलेंसर की बिक्री पर पुलिस सख्त (फोटो सोर्स - पत्रिका)
CG News: सड़क दुर्घटनाओं और यातायात बाधित करने वाले वाहन उपकरणों की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस ने बुधवार को दुर्ग-भिलाई क्षेत्र के ऑटो पार्ट्स व कार एसेसरी व्यापारियों की बैठक ली। नेहरू नगर यातायात मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) ऋचा मिश्रा ने व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अमानक मॉडीफाई साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, ब्लैक फिल्म और फैंसी लाइट जैसे उपकरणों की बिक्री से परहेज करें।
उन्होंने कहा कि दोपहिया और चारपहिया वाहनों में रंग-बिरंगी फैंसी लाइट, फॉग लाइट और तेज आवाज वाले सायलेंसर व प्रेशर हॉर्न लगाने से सड़क दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती हैं। तेज आवाज से वाहन चालकों का ध्यान भटकता है और वे असंतुलित होकर हादसे का शिकार हो सकते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि चारपहिया वाहनों में काली फिल्म का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में भी किया जाता है, इसलिए उसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए। पुलिस सायरन और मोनो लाइट जैसी सामग्री की बिक्री पर भी रोक लगाने की समझाइश दी गई।
बैठक में उपस्थित व्यापारियों ने पुलिस के इस प्रयास का समर्थन करते हुए ऐसी सामग्रियों की बिक्री बंद करने का भरोसा दिया। साथ ही, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में हरसंभव सहयोग करने की की बात कही। एएसपी ने कहा कि दुकान के सामने या सड़क किनारे वाहन खड़ी कर मरमत कार्य न करें, ताकि यातायात व्यवस्था में किसी तररह का अवरोध उत्पन्न न हो। यातायात विभाग ने स्पष्ट किया कि नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सत कार्रवाई की जाएगी।
Updated on:
17 Jul 2025 11:51 am
Published on:
17 Jul 2025 11:51 am
