
16 वर्षीय लड़की को घर से अगवा कर 4 लोगों ने किया सामूहिक बलात्कार, चौकी प्रभारी निलंबित
भिलाई@Patrika. गर्भपात की दवा खाकर मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे है। क्योंकि पुलिस ने इस मामले की जांच में गंभीरता नहीं दिखाई। (Minor rape case) पुलिस ने इस गंभीर केस में केवल गर्भपात से मौत का मामला दर्ज किया है। (Bhilai crime news) डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक वह दो माह की गर्भवती थी। जब उसकी मौत हुई तब वह १८ साल २७ दिन की थी। ( Abortion medicine) इससे साफ होता है कि आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तब वह नाबालिग थी। (Pregnant minor) इस मामले में पुलिस न तो बलात्कार का केस दर्ज किया और न ही पॉक्सो एक्ट। (Pocso act) पुलिस सिर्फ उसके मौत के दिन को बालिग मानकर कार्रवाई की है। (Accused cotching teacher)
माामले में छात्रा पहले शिकायत नहीं की थी
इस माामले में छात्रा पहले शिकायत नहीं की थी। वह तो आरोपी के झांसे में आ गई थी। इस मामले की विवेचना कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब उस छात्रा का मरणासन्न बयान लिया तब उसने बताया कि उसके कोङ्क्षचग टीचर अविनाश कुमार ने गर्भपात गिराने के लिए उसे पांच गोलियां दी थी। उसके कहने पर गोली खा ली।
आखिर किस मेडिकल स्टोर से ली दवा, उसपर कार्रवाई क्यों नहीं
पुलिस ने मेडिकल स्टोर से पूछताछ क्यों नहीं की। उसने किसी डॉक्टर के कहने पर दवा दी गई या फिर आरोपी के कहने पर दवा दे दिया। इसकी पड़ताल करना था। इनकी लापरवाही से एक छात्रा की मौत हो गई।
यह है मामला
एक कोचिंग सेंटर के शिक्षक आरोपी अविनाश कुमार ने १२वीं छात्रा के साथ अपने अनैतिक संबंध को छुपाने के लिए गर्भपार की दवा खिला दिया। २७ जनवरी को छात्रा को बीएम शाह अस्पताल ले गए, जहां २८ जनवरी को उसकी इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ज्ञात हो कि बिहार निवासी अविवाश कुमार के कोचिंग में दो वर्ष से पढ़ाई कर रही थी।
पीडि़त पक्ष ने नहीं कराई एफआइआर
इस पूरे मामले में अभी तक पीडि़त पक्ष सामने नहीं आया है। छावनी पुलिस ने बताया कि इस मामले मृतिका के पैरेंट्स ने अब तक शिकायत नहीं की है। अस्पताल के मेरोरेंडम के आधार पर प्रकरण जांच में लिया गया, इसके बाद अपराध दर्ज किया गया। मृतिका के पैरेंट्स का पुलिस ने बयान दर्ज किया है। जिसमें यह बात आई है कि आरोपी उसके घर आता जाता था।
विनय सिंह, टीआई छावनी ने बताया कि आरोपी को गर्भपात से मौत की धारा के तहत अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है। विवेचना में नाबलिग पाया गया तो उसके खिलाफ पॅाक्सो की धारा को जोड़ दिया जाएगा।
Published on:
22 Jun 2019 12:48 am
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