16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Sound Pollution: DJ बजाने से लगा 20,000 का जुर्माना… अब गली-गली शोर मचाना होगा बंद

Loud Speaker: चखना सेंटर की कार्रवाई के बाद अब दुर्ग पुलिस डीजे वालों का हिसाब किताब करने लगी है। थानेदार डीजे संचालकों की बैठक लेकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की याद दिला रहे हैं। उन्हें सख्त हिदायत देते हुए निर्देशित जा रहा है कि सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान पर 60 डेसिबल से अधिक ध्वनि पर बजाते हुए पकड़े जाने पर 20 हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा।

2 min read
Google source verification
dj.jpg

,,

Loud Sound: चखना सेंटर की कार्रवाई के बाद अब दुर्ग पुलिस डीजे वालों का हिसाब किताब करने लगी है। थानेदार डीजे संचालकों की बैठक लेकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की याद दिला रहे हैं। उन्हें सख्त हिदायत देते हुए निर्देशित जा रहा है कि सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान पर 60 डेसिबल से अधिक ध्वनि पर बजाते हुए पकड़े जाने पर 20 हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: कर्ज के बोझ तले दबे किसान.. चुनावी वर्ष में 177 करोड़ रुपए से अधिक की हुई बढ़ोतरी, अब धान बेचकर चुकाना होगा लोन

एसएसपी रामगोपाल गर्ग के निर्देश पर जिले के थाना और चौकी प्रभारियों ने अपने क्षेत्रों में डीजे संचालकों की बैठक ली। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण कानून व एनजीटी के दिशा निर्देशों का पालन करने की कड़ी हिदायत दी गई। रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले यंत्र पूरी तरह से बंद किए जाएंगे।

उन्हें बताया गया 25 से अधिक नॉइस मीटर मशीन थानों में उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आन स्पॉट जांच की जाएगी। 60 डिसेबल से अधिक ध्वनि पाई गई तो प्रदूषण के नियमन एवं नियंत्रण कानून 2000 के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा एनजीटी के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई।

यह भी पढ़ें: Crime Report: नहीं थम रहा गंभीर अपराधों का सिलसिला! दुर्ग में 39 का मर्डर तो 261 लोग हुए किडनैप, दहशत में जी रहे लोग...

वाहन से डीजे का हिस्सा बाहर निकला दिखा तो वाहन समेत होगी जब्ती की कार्रवाई

सामाजिक और सार्वजनिक कार्यक्रम में डीजे या धुमाल बजाने के लिए सर्वप्रथम संबंधित प्रभारी अधिकारी से अनुमति लेना पड़ेगा। मालवाहक वाहनों में डीजे धुमाल को वाहन के बॉडी से बाहर निकले मिले तो वाहन समेत डीजे को जब्त किया जाएगा। डीजे धुमाल लगे वाहनों में चमकीली लाइटें, जिससे आंखें को प्रभावित हो ऐसा लाइट भी नहीं लगाए जाएंगे। साइलेंट जोन में डीजे धुमाल बजाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। स्कूल, अस्पताल, कोर्ट परिसर, वृद्ध आश्रम आदि हिस्सों को इस जोन में रखा गया है।