
CG Property Tax: टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, नहीं भरा तो देना होगा 18% पेनल्टी...(photo-patrika)
CG Property Tax: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम ने भवन और भूमि स्वामियों से वित्तीय वर्ष 2025-26 का बकाया कर 31 मार्च से पहले जमा करने की अपील की है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के बाद कर जमा करने पर अतिरिक्त अधिभार और शास्ति शुल्क लगाया जाएगा।
निगम प्रशासन के अनुसार यदि 31 मार्च तक संपत्तिकर का भुगतान नहीं किया गया तो करदाताओं को 18 प्रतिशत अधिभार के साथ 1000 रुपये का शास्ति शुल्क भी देना होगा। इसलिए सभी भवन एवं भूमि स्वामियों को समय रहते अपने बकाया करों का भुगतान करने की सलाह दी गई है।
निगम क्षेत्र के नागरिकों को संपत्तिकर के साथ ही यूजर चार्ज, जलकर, भू-भाटक और दुकान किराया का भी भुगतान निर्धारित तिथि से पहले करना होगा। जिन करदाताओं ने अब तक अपना पुराना संपत्तिकर जमा नहीं किया है, वे भी 31 मार्च 2026 से पहले भुगतान कर अतिरिक्त अधिभार से बच सकते हैं।
करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम के सभी जोन कार्यालयों और मुख्य कार्यालय में शनिवार और रविवार को भी संपत्तिकर जमा करने के लिए काउंटर खुले रहेंगे। काउंटर का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिससे नागरिक अवकाश के दिनों में भी कर जमा कर सकें।
निगम प्रशासन ने नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से भी कर भुगतान करने की सुविधा दी है। करदाता घर बैठे ही संपत्तिकर, जलकर और यूजर चार्ज का भुगतान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए निगम की हेल्पलाइन नंबर 9153986401 पर संपर्क किया जा सकता है।
Published on:
06 Mar 2026 12:43 pm
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