
भिलाई। CG News: नर्सिंग होम एक्ट के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम नोडल अधिकारी डॉ. अनिल शुक्ला के नेतृत्व में 26 अक्टूबर 2023 को खुर्सीपार, जोन-1 मार्केट स्थित ज्योती क्लीनिक निरीक्षण करने पहुंची थी। जांच के बाद प्रतिवेदन पेश किया गया। इसमें क्लीनिक अवैध रूप से संचालित करना पाया गया। क्लीनिक को तुरंत बंद करने निर्देश दिए। वहीं इस मामले में विभाग ने ज्योति क्लीनिक को सूचना दी कि 2 दिन के भीतर लिखित हस्ताक्षर युक्त जवाब पेश करें, वर्ना उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
विभाग ने क्लीनिक को यह सूचना भी दे दी है कि वैध दस्तावेज इस कार्यालय को पेश करने के बाद ही संस्थान का संचालन करना तय करें। नियम विपरीत चिकित्सकीय कार्य कर जनसामान्य के साथ स्वास्थ्य संबंधी खिलवाड़ करने के कारण संस्थान के खिलाफ उच्च अधिकारियों के माध्यम से की जाने वाली एफआईआर के लिए जिम्मेदार खुद होंगे।
यह कमियां मिली क्लीनिक में - ज्योति क्लीनिक में बिना निर्धारित चिकित्सकीय योग्यता प्राप्त चिकित्सक के व बिना डिग्री प्राप्त नर्सिंग स्टॉफ के माध्यम से मरीजों के इलाज के साथ-साथ मरीजों की जान-माल की परवाह किए बगैर दवा भी दी जा रही थी।
Updated on:
27 Oct 2023 01:37 pm
Published on:
27 Oct 2023 01:25 pm
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