
alleged kidnapping and rape and sentenced to seven years
भीलवाड़ा।
विशिष्ठ न्यायाधीश(यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम मामलात) सीपी सिंह ने किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने और जबरन शादी के मामले में गंगापुर सिटी निवासी सुनील अग्रवाल को दोषी मानते हुए मंगलवार को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं तीन हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार 9 जुलाई 2014 को एक व्यक्ति ने हनुमाननगर थाने में मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट मेें आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग पुत्री को सुनील अग्रवाल अगवा कर ले गया। उसे बंधक बनाकर रख रखा है। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन निकलवाई तो गंगापुर सिटी आई। इस पर पुलिस ने 27 जुलाई 214 को किशोरी को मुक्त करवाया।
पीडि़ता ने बयान में बताया कि अभियुक्त उसे अगवा कर ले गया और जबरन शादी कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने अभियुक्त सुनील को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ठ लोक अभियोजक महेशचन्द्र विश्नोई ने अभियुक्त के खिलाफ 21 गवाह व 19 दस्तावेज पेशकर आरोप सिद्ध किया।
हादसे में मोपेड़ सवार वृद्ध की मौत
भीलवाड़ा-हमीरगढ़ मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मोपेड़ सवार वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपर्द किया। हमीरगढ थाना प्रभारी भारत रावत ने बताया कि हमीरगढ निवासी 70 वर्षीय कासम अली पुत्र असरफ अली नीलगर मंगलवार सुबह करीब सात बजे हमीरगढ से भीलवाड़ा की तरफ जा रहा था।
इसी दौरान पुरानी फाटक के समीप अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल वृद्ध को महात्मा गांधी चिकित्सालय में ले जाया गया। लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपर्द किया। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
Published on:
23 May 2018 03:23 pm
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