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भूखंड हड़पने का प्रयास, दोषी को पांच साल की सजा

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मीणा ने षड्यंत्र कर भूखंड हड़पने के प्रयास में शाहपुरा के अख्तर हुसैन सिलावट को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार जुर्माना भी अदा करने के आदेश भी दिए। प्रकरण के अनुसार गुलाम मुस्तफा मंसूरी ने शाहपुरा थाने में मामला दर्ज कराया था। जिसमें परिवादी ने बताया कि उसके पिता ने 1980 में आवासीय भूखंड खरीदा था

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भूखंड हड़पने का प्रयास, दोषी को पांच साल की सजा

भूखंड हड़पने का प्रयास, दोषी को पांच साल की सजा

शाहपुरा. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मीणा ने षड्यंत्र कर भूखंड हड़पने के प्रयास में शाहपुरा के अख्तर हुसैन सिलावट को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार जुर्माना भी अदा करने के आदेश भी दिए। प्रकरण के अनुसार गुलाम मुस्तफा मंसूरी ने शाहपुरा थाने में मामला दर्ज कराया था। जिसमें परिवादी ने बताया कि उसके पिता ने 1980 में आवासीय भूखंड खरीदा था।

उनकी 2009 में मृत्यु हो गई। 15 मार्च 2004 को परिवादी के पिता हज पर गए, इसी दौरान जाली दस्तावेज बनाकर इकरार पत्र पर हस्ताक्षर कर अभियुक्त अख्तर हुसैन ने भूखंड को हड़पने का प्रयास किया। लेकिन परिवादी परिवार समेत भूखंड का उपयोग करता आ रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने अख्तर हुसैन सिलावट को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए गए।