
अगले साल से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी
भीलवाड़ा।
सिंगल यूज प्लास्टिक के नए नियम लागू हो गए। इसके इस्तेमाल पर एक जुलाई २०२२ से प्रतिबन्ध लगेगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, अगली 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग, निर्माण व बिक्री आदि नहीं की जा सकेगी। पॉलीस्टाइनिन और एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइनिन सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। फिलहाल 50 माइक्रॉन से कम के पॉलीथीन बैग पर बैन है।
अधिसूचना के अनुसार, प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक की जाएगी। इसमें कंपोस्टेबल प्लास्टिक की मोटाई की कोई सीमा तय नहीं की गई है लेकिन इसकी बिक्री के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना होगा। अगले साल 31 दिसंबर से 75 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलीथीन बैग और 120 माइक्रोन से कम के बैग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी महावीर मेहता ने कहा कि राज्य कचरा निपटान के लिए वेस्ट मैनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर जागरुगता कार्यक्रम भी सरकार चला रही है।
इन पर लग जाएगी रोक
सिंगल यूज वाली प्लास्टिक चीजों में प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक, झंडे और कैंडी की प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन, थर्मो.कॉल शामिल हैं। इसके अलावा प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई बक्से, निमंत्रण कार्ड, और सिगरेट के पैकेट पर लपेटे जाने वाली प्लास्टिक और 100 माइक्रोन से कम के पीवीसी बैनर पर प्रतिबंध लगेगा।
Published on:
30 Sept 2021 09:09 pm
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