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Bhilwara Court फ्लैट अंतरित कर दिया, नहीं लौटाई कुछ राशि

जिला उपभोक्ता आयोग ने एक परिवाद पर सुनवाई करते हुए उसे आंशिक स्वीकार कर जयपुर के मैसर्स मंगलम बिल्ड डवलपर्स लिमिटेड को सेवा का दोषी माना। उसे दो माह के भीतर शेष डेढ़ लाख रुपए, मानसिक संताप के दो हजार तथा परिवाद व्यय के आठ हजार समेत कुल एक लाख साठ हजार रुपए दो माह के भीतर लौटाने के आदेश दिए।

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फ्लैट अंतरित कर दिया, नहीं लौटाई कुछ राशि

फ्लैट अंतरित कर दिया, नहीं लौटाई कुछ राशि

Bhilwara Court जिला उपभोक्ता आयोग ने एक परिवाद पर सुनवाई करते हुए उसे आंशिक स्वीकार कर जयपुर के मैसर्स मंगलम बिल्ड डवलपर्स लिमिटेड को सेवा का दोषी माना। उसे दो माह के भीतर शेष डेढ़ लाख रुपए, मानसिक संताप के दो हजार तथा परिवाद व्यय के आठ हजार समेत कुल एक लाख साठ हजार रुपए दो माह के भीतर लौटाने के आदेश दिए। आयोग अध्यक्ष हरिनारायण सारस्वत, सदस्य विनती तापडिय़ा व राजेन्द्र जैन ने आदेश जारी किए। दो माह के भीतर बिल्डर को यह राशि लौटानी होगी।Bhilwara Court


प्रकरण के अनुसार आरसी व्यास कॉलोनी निवासी किरण बंसल ने परिवाद आयोग में दायर किया था। परिवादी ने हलेड़ रोड पर मंगलम बिल्ड डवलपर्स लिमिटेड से एक फ्लैट पुत्र अरूण बंसल के नाम से बुक करवाया था। इस फ्लैट को परिवादी के नाम अंतरित कर दिया और इसके बदले 13 लाख 10 हजार रुपए ले लिए। योजना में हो रही देरी और घटिया निर्माण को देखते हुए परिवादी ने फ्लैट को बिल्डर को अंतरित कर दिया। परिवादी की ओर से फ्लैट के लिए अदा किए गए 13 लाख 10 हजार रुपए जल्द लौटाने का बिल्डर ने वादा किया। उसके बाद 10 लाख 10 हजार रुपए लौटाए गए। शेष राशि के लिए तकाजा करने के बाद भी नहीं दिए। बाद में राशि देने से मना कर दिया। आयोग ने परिवाद को आंशिक स्वीकार करते हुए शेष राशि दो माह में लौटाने के आदेश दिए। इसमें दो माह के भीतर शेष डेढ़ लाख रुपए, मानसिक संताप के दो हजार तथा परिवाद व्यय के आठ हजार समेत कुल एक लाख साठ हजार रुपए दो माह के भीतर लौटाने के आदेश दिए।