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भीलवाड़ा

आरटीई में भुगतान के लिए भीलवाड़ा को मिले11.20 करोड़

नियमों की पालना करने वाले को ही मिलेगी प्रथम व द्वितीय किस्त राशि

भीलवाड़ाMay 18, 2025 / 08:35 am

Suresh Jain

Bhilwara got 11.20 crores for payment in RTE

Bhilwara got 11.20 crores for payment in RTE

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययन कर रहे बच्चों के पुनर्भरण के लिए विभाग ने बजट जारी कर दिया है। जिले को 11 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट मिला है। इसके साथ ही विभाग ने बिल बनाने के लिए पोर्टल भी प्रारंभ कर दिया। वीसी में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए प्रथम एवं द्वितीय किस्त के आरटीई पुनर्भरण के लिए बजट जारी कर दिया गया है। भुगतान किस्त की वरीयता एवं क्लेम बिल प्राप्त एडी की वरीयता के आधार पर निर्धारण करते हुए शीघ्र करने के निर्देश दिए है।
जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. रामेश्वर जीनगर ने बताया कि सत्र 2024-25 के आरटीई के बिल 23 मई तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से भेजना होगा। डाक से भेजने के बाद बिल की एक प्रति व्यक्तिगत रूप से भी कार्यालय में जमा कराई जा सकती है। 23 मई के बाद आने वाले बिलों का भुगतान तभी होगा, जब आगे कोई दिशा-निर्देश जारी होंगे।
नकी करनी होगी पालना

  • प्रथम व द्वितीय किस्तों का भुगतान प्राथमिकता से किया जाए। इन सत्रों का कोई भुगतान लम्बित न रहे।
  • पुनर्भरण से पूर्व यह जांच करना होगा कि विद्यालय की ओर से राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 की पालना की गई है।
  • किसी भी स्थिति में प्रति बालक पुनर्भरण राशि निर्धारित यूनिट कोस्ट एवं पाठ्य पुस्तक राशि प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी। यूनिट कोस्ट, विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारित समिति की ओर से निर्धारित फीस, विद्यालय की ओर से ली जाने वाली वास्तविक फीस में से जो भी कम हो उसका भुगतान किया जाएगा।
  • ऐसे गैर सरकारी विद्यालय, जिन्होंने निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रवेशित बालकों को, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध करवा दी है, उन्ही विद्यालय को भुगतान किया जाए।
  • प्रथम किस्त का भुगतान करने से पूर्व यह भी जांच लें की भुगतान राशि में से 1000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से पोर्टल शुल्क की कटौती कर ली गई है।
भुगतान करने का टाइम लाइन कार्यक्रम
  • 21 मई तक गैर सरकारी विद्यालय द्वारा दावा प्रपत्र बनाना
  • 23 मई तक गैर सरकारी विद्यालय द्वारा प्रावा प्रपत्र रजिस्टर्ड एडी के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना
  • 30 मई तक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भुगतान स्वीकृति आदेश जारी करना
  • 5 जून तक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कोष कार्यालय को प्रेषित करना
  • 16 जून तक कोष कार्यालय द्वारा बिल पारित कर ईसीएस के लिए तैयार करना

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