नियमों की पालना करने वाले को ही मिलेगी प्रथम व द्वितीय किस्त राशि
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययन कर रहे बच्चों के पुनर्भरण के लिए विभाग ने बजट जारी कर दिया है। जिले को 11 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट मिला है। इसके साथ ही विभाग ने बिल बनाने के लिए पोर्टल भी प्रारंभ कर दिया। वीसी में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए प्रथम एवं द्वितीय किस्त के आरटीई पुनर्भरण के लिए बजट जारी कर दिया गया है। भुगतान किस्त की वरीयता एवं क्लेम बिल प्राप्त एडी की वरीयता के आधार पर निर्धारण करते हुए शीघ्र करने के निर्देश दिए है।
जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. रामेश्वर जीनगर ने बताया कि सत्र 2024-25 के आरटीई के बिल 23 मई तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से भेजना होगा। डाक से भेजने के बाद बिल की एक प्रति व्यक्तिगत रूप से भी कार्यालय में जमा कराई जा सकती है। 23 मई के बाद आने वाले बिलों का भुगतान तभी होगा, जब आगे कोई दिशा-निर्देश जारी होंगे।
नकी करनी होगी पालना
भुगतान करने का टाइम लाइन कार्यक्रम