कृषि मंडी सचिव महिपाल सिंह ने बताया कि 19 जुलाई 2024 से मंडी यार्ड और मंडी क्षेत्र में मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क प्रभावी हो गया है। मंडी के बाहर कारोबार करने वाले व्यापारियों को भी शुल्क समिति में जमा कराना होगा। गुड़ और चीनी पर 0.50 प्रतिशत कृषक कल्याण शुल्क देय होगा। मंडी शुल्क पर छूट दी गई है। गुड़ और चीनी जिंसों के व्यापार पर केवल कृषक कल्याण शुल्क देय है।
मंडी क्षेत्र में कृषि जिंस, मिर्च, घी पर भी 1.60 प्रतिशत मंडी शुल्क और 0.50 प्रतिशत कृषक कल्याण शुल्क जमा कराना होगा। व्यापारियों की ओर से मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क जमा नहीं कराने पर कार्रवाई की जाएगी।
उधर व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने जुलाई में अधिनियम में संशोधन किया है। इसे लेकर व्यापारियों संगठनों ने मुख्यमंत्री भजनलाल को ज्ञापन दिया है। एसोसिएशन की ओर से अभी किसी तरह का निर्णय नहीं किए जाने से शुल्क जमा नहीं कराया गया है। खरीद व बिक्री के आधार पर जो भी मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क बनेगा वह जमा करा देंगे।