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Bhilwara news : नीतियां दो, नियम समान…उद्यमी निराश

-निवेश प्रोत्साहन योजना का नाम बदल कर जारी की टेक्सटाइल पॉलिसी -दोनो में अंतर नहीं, विद्युत दरों में अनुदान की घोषणा नहीं

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Two policies, same rules...entrepreneurs disappointed

Two policies, same rules...entrepreneurs disappointed

Bhilwara news : सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग में निवेश के लिए राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी जारी की। असल में 8 अक्टूबर को जारी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना भी ऐसी ही है। यानी निवेश प्रोत्साहन योजना को बिना बदलाव के टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी के नाम से फिर जारी कर दिया। दोनों पॉलिसी में अंतर नहीं है। इससे टेक्सटाइल उद्यमी निराश हैं। सरकार के जारी ड्राफ्ट के दौरान मांगे सुझाव को नहीं मानते हुए ड्राफ्ट में से भी अनुदान को कर दिया गया है। पॉलिसी का उद्यमियों ने अध्ययन किया तो यह तथ्य सामने आए। हालांकि नए उद्योेग लगाने पर विद्युत कर, भूमि कर, स्टांप ड्यूटी व भूमि रूपातंरण में शत-प्रतिशत छूट 7 वर्ष के लिए मिलेगी। जो पहले से ही देय है। पॉलिसी में विद्युत दरों में अनुदान नहीं दिया है। अन्य राज्यों में एक से तीन रुपए तक प्रति यूनिट का अनुदान है।

पॉलिसी का उदे्दश्य पांच साल में 10 हजार करोड़ का निवेश तथा 2 लाख रोजगार सृजन। इसमें तीन तरह के अनुदान की घोषणा की। उसमें किसी एक का चयन करना होगा। इनमें निवेश अनुदान, केपिटल सब्सिडी या टर्नऑवर इंसेटिव शामिल हैं।

अनुदान व प्रावधान

  • निवेश अनुदान: एसजीएसटी का 75 प्रतिशत अनुदान 7 वर्ष के लिए मिलेगा। वार्षिक भुगतान अधिकतम 1 से 3 वर्ष तक 50 करोड, 4 से 7 वर्ष तक 65 करोड़ मिलेगा।
  • केपिटल सब्सिडी: 10 वर्ष में देय होगा। इसमें लार्ज उद्योग को 13 से 20 प्रतिशत, मेगा 17 से 23 तथा अल्ट्रा मेगा में 23 से 28 प्रतिशत सब्सिडी एरिया के आधार पर मिलेगी। इसमें वार्षिक भुगतान 1 से 3 वर्ष तक 50 करोड़, 4 से 7 वर्ष तक 65 करोड तथा 8 से 10 वर्ष तक 80 करोड मिलेगा।
  • टर्नओवर इंसेंटिव: यह 10 वर्ष में देय होगी। लार्ज उद्योग में 1.20 से 1.65 प्रतिशत नेट सेल्स टर्न ओवर, मेगा के लिए 1.40 से 1.85 प्रतिशत तथा अल्ट्रा मेगा में 1.65 से 2 प्रतिशत इंसेंटिव मिलेगा। इसका वार्षिक भुगतान 1 से 3 वर्ष तक 50 करोड़, 4 से 7 वर्ष तक 65 करोड़ तथा 8 से 10 वर्ष तक 80 करोड़ मिलेगा।
  • रोजगार सृजन अनुदान: न्यूनतम रोजगार सृजन की शर्त से 1.5 से 2.5 गुणा या अधिक रोजगार सृजन करने पर 10 से 15 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।

थ्रस्ट बूस्टर या एंकर बूस्टर या ब्याज पुनर्भरण

  • थ्रस्ट बूस्टर: 10 प्रतिशत अतिरिक्त एसेट क्रिएशन इंसेंटिव मिलेगा।
  • एंकर बूस्टर: 20 प्रतिशत अतिरिक्त एसेट क्रिएशन इंसेंटिव मिलेगा।
  • ब्याज पुनर्भरण: वित्तीय संस्थान के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। लेकिन हर साल अधिकतम 2.5 प्रतिशत मिलेगा। इसके लिए 5 वर्ष के लिए ऑफ पूंजी निवेश करना होगा।
  • विशेष इंसेंटिव: इसमें फलेक्सीबल लैंड पेमेंट मॉडल पर 25 प्रतिशत लैंड कॉस्ट का भुगतान अपफ्रंट शेष 75 प्रतिशत का भुगतान 10 किश्तों में 8 प्रतिशत ब्याज के साथ एवं बैंक गारंटी देने पर मिलेगा।
  • पावर इंसेंटिव सेक्टर: टेक्सटाइल, सिरेमिक, ग्लास एवं अन्य उद्योग के लिए एसजीएसटी का 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान 7 वर्ष के लिए मिलेगा।
  • ट्रेनिंग व स्किलिंग इंसेंटिव: ट्रेनिंग सेंटर पर 4000 रुपए प्रति कामगार का अनुदान 6 माह मिलेगा।
  • मालभाडा अनुदान: आईसीडी से बंदरगाह तक भेजे गए निर्यात माल पर चुकाए भाडे़ का 25 प्रतिशत अनुदान लेकिन अधिकतम 25 लाख प्रतिवर्ष मिलेगा।