
प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो- पत्रिका
भीलवाड़ा। नगर विकास न्यास के खिलाफ भूखंड आवंटन लॉटरी के खिलाफ न्यायिक विवाद शुक्रवार को समाप्त हो गया। दोनों पक्षों के बीच मामले के निस्तारण को लेकर कोर्ट में सहमति हो गई। आवंटन लॉटरी में शामिल आमजन को बड़ी राहत मिली है।
जिला अभिभाषक संस्था अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच शुक्रवार को सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्ता हुई। न्यास ने आगामी योजनाओं में अधिवक्ताओं को पांच फीसदी आरक्षण देने एवं अधिवक्ता भवन बनाए जाने का आश्वासन दिया।
इसके साथ कोर्ट में लंबित मामले का निस्तारण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस लॉटरी योजना में नियमों के फेर के चलते लाभ नहीं मिलेगा। उधर, न्यास सचिव ललित गोयल ने बताया कि राज्य सरकार की तय गाइडलाइन के अनुसार भूखंड आवंटन में आरक्षण का कोटा तय किया है।
न्यास ने यही पक्ष कोर्ट में भी रखा। न्यास के खिलाफ दायर वाद शुक्रवार को वापस ले लिया गया। न्यास आगामी योजनाओं में नियमानुसार आरक्षण दे सकेगा। गौरतलब है कि लॉटरी में वकीलों को पांच फीसदी आरक्षण नहीं मिलने पर संस्था ने याचिका दायर की थी। दूसरी तरफ भूखंड आवंटन लॉटरी को लेकर अभी तक अस्सी हजार आवेदन फार्म बिक चुके है।
Updated on:
05 Jul 2025 01:20 pm
Published on:
05 Jul 2025 01:20 pm
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