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Bhilwara news : स्कूलों में तंबाकू निषेध संहिता लागू, छात्र होंगे मॉनिटर

शिक्षण संस्थाओं के लिए तय किए नौ सूचक, सात दिन में पालना

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Tobacco prohibition code implemented in schools, students will be monitors

Tobacco prohibition code implemented in schools, students will be monitors

Bhilwara news : स्कूलों में तंबाकू निषेध संहिता लागू, छात्र होंगे मॉनिटर सरकारी विद्यालयों में अब तंबाकू मॉनिटर भी बनाए जाएंगे। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों की आचार संहिता में तम्बाकू सेवन निषेध शामिल किया। स्कूलों को तंबाकू मुक्त करने के लिए टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत शिक्षण संस्थाओं में 9 इंडिकेटर्स तय किए है, जिनकी पालना करनी होगी।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने संयुक्त निदेशकों को भेजे आदेश में कहा कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शिक्षण संस्थाओं के लिए 9 इंडिकेटर्स के अनुसार तम्बाकू मुक्त बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए 60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 शुरू किया है। स्कूल संचालकों को 9 इंडिकेटर्स की पालना सात दिन में करनी होगी। लापरवाही बरती तो कार्रवाई होगी।

सीबीईओ डॉ. रामेश्वर जीनगर ने बताया कि तम्बाकू या धूम्रपान मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान विषय पर 14 अक्टूबर को भाषण, 16 को सेंसिटाईजेशन कार्यशाला तथा 18 अक्टूबर को तम्बाकू निषेध की शपथ एवं जागरूकता रैलियां की जाएगी।

ये कार्य करने होंगे

  • स्कूल परिसर में तम्बाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाना होगा। इसमें नामित व्यक्ति की जानकारी होगी।
  • स्कूल प्रवेश द्वार एवं चारदीवारी पर तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान लिखेंगे।
  • स्कूल परिसर में तम्बाकू उपयोग का सबूत जैसे सिगरेट, बीड़ी गुटखा, तम्बाकू के पाउच नजर नहीं आए।
  • परिसर में तंबाकू के नुकसान पर पोस्टर और जागरूकता सामग्री का प्रदर्शन।
  • प्रत्येक छह माह में कम से कम एक तम्बाकू नियंत्रण गतिविधि करनी होगी।
  • तम्बाकू मॉनिटर का नामांकन, नाम, पदनाम और संपर्क नंबर प्रदर्शित करना।
  • शैक्षणिक संस्थान की आचार संहिता में तम्बाकू सेवन निषेध शामिल करना।
  • शैक्षणिक संस्थान की चारदीवारी से 100 गज के क्षेत्र को चिह्नित करना।
  • शिक्षण संस्थान के 100 गज के भीतर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री रोकना।