
बीएसएनएल ने पांच स्थानों बनेड़ा, हुरड़ा, हिन्दुस्तान जिंक कॉलोनी रायपुर एवं राजाजी का करेड़ा में वाई-फाई हॉट स्पॉट सुविधा शुरू की है। बीएसएनएल के महाप्रबन्धक आर के मालपानी ने बताया कि यह सुविधा भारत सरकार के यूएसओ फण्ड के अन्तर्गत शुरू की गई है
भीलवाड़ा।
बीएसएनएल ने पांच स्थानों बनेड़ा, हुरड़ा, हिन्दुस्तान जिंक कॉलोनी रायपुर एवं राजाजी का करेड़ा में वाई-फाई हॉट स्पॉट सुविधा शुरू की है। बीएसएनएल के महाप्रबन्धक आर के मालपानी ने बताया कि यह सुविधा भारत सरकार के यूएसओ फण्ड के अन्तर्गत शुरू की गई है। इससे ग्रामीण उपभोक्ता हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। यह वाई फाई हॉट स्पॉट बीएसएनएल एक्सचेंज में लगाया गया, जिससे 100-150 मीटर की दूरी तक इसका लाभ लिया जा सकता है ।
इस सेवा का उपयोग उपभोक्ता तीन तरह से कर सकेंगे। बीएसएनएल प्रीपेड उपभोक्ता गुगल प्ले स्टोर से बीएसएनएल ४जी प्लस एप डाउनलोड कर अपना मोबाइल नम्बर गेट पिन पर क्लिक करें और मोबाइल डाटा ऑफ लोड के विकल्प का चयन कर वाई फाई के माध्यम से अपने प्रीपेड डेटा ऑफलोड का प्रयोग कर सकते है। वर्तमान उपभोक्ता बीएसएनएल ब्रोड फाई पर क्लिक कर फेज 02 आथेन्टिक में एमपीसीएवी२ का चयन कर पहचान के लिए अपना ब्रॉडबैण्ड यूजर आईडी व पास वर्ड डालकर इस सेवा का लाभ ले सकते है।
हूमड़ होंगे भीलवाड़ा के खनिज अभियन्ता
भीलवाड़ा. खनिज विभाग ने गुरुवार को तबादला आदेश जारी करते हुए भीलवाड़ा खनिज अभियन्ता कमलेश्वर बारेगामा को बिजौलियां खनिज अभियन्ता के रिक्त पद पर लगाया है। बारेगामा लम्बे समय से भीलवाड़ा के साथ बिजौलिया का अतिरिक्त कार्य देख रहे थे। बारेगामा के स्थान पर सिरोही के खनिज अभियन्ता जिनेश हूमड़ का भीलवाड़ा लगाया है। इसी प्रकार चित्तौडग़ढ़ के खनिज अभियन्ता सतीश आर्य को भरतपुर में लगाया है।
भीलवाड़ा के दो तस्करों को दस-दस साल की सजा
भीलवाड़ा. जोधपुर . अफीम के पन्द्रह किलो दूध की तस्करी के आरोप में नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो के हत्थे चढऩे वाले दो तस्करों को अदालत ने दस-दस साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। एक लाख रुपए जुर्माने के भी आदेश दिए। दोनों अभियुक्त भीलवाड़ा जिले के रहने वाले है।
एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक विजेन्द्रसिंह ने बताया कि ब्यूरो ने 13 जनवरी 2014 में चोखा गांव के पास अफीम के 15 किलो दूध के साथ भीलवाड़ा जिले के सालरिया निवासी महावीरसिंह और भीलवाड़ा के आरसी व्यास कॉलोनी निवासी घनश्यामसिंह उर्फ बबलू सिंह को गिरफ्तार किया था। एनडीपीएस एक्ट मामलात की अदालत के विशिष्ठ न्यायाधीश ने दोनों के खिलाफ आरोप प्रमाणित माने और अभियुक्तों को दस वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदण्ड के आदेश दिए।
Published on:
20 Apr 2018 01:26 pm
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