
Education department employees' children will receive assistance for vocational studies.
राज्य के शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता शिक्षा विभाग की हितकारी निधि योजना के तहत दी जाएगी। इसके लिए पात्र कार्मिक 31 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। योजना का लाभ शिक्षा विभाग के प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत सभी वर्गों के कर्मचारियों को मिलेगा। यह आर्थिक सहायता केवल कार्मिकों के बच्चों के लिए ही मान्य होगी। एक कार्मिक केवल एक ही बच्चे के लिए आवेदन कर सकेगा।
योजना के तहत व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता दी जाएगी। इसमें चार वर्षीय इंजीनियरिंग स्नातक पाठ्यक्रम शामिल हैं, जिनमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, आर्किटेक्चर, टैक्सटाइल, माइनिंग, केमिकल, पेट्रोलियम, मेटलर्जिकल, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग एंड फैब्रिकेशन, नेवल आर्किटेक्चर सहित अन्य तकनीकी पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा मेडिकल (एलोपैथी), होम्योपैथी, आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफ मेडिसिन्स तथा पशु आयुर्विज्ञान की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी योजना के लिए पात्र होंगे।
डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की न्यूनतम अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बी-फार्मा की अवधि कम से कम दो वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं स्नातक के बाद किए जाने वाले मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों की अवधि भी न्यूनतम दो वर्ष होना अनिवार्य है।
शिक्षा सत्र 2025-26 में जिस महाविद्यालय में छात्र अध्ययनरत है, वहां के प्रधानाचार्य का प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। सहायता राशि केवल ट्यूशन फीस, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला शुल्क के भुगतान के लिए ही दी जाएगी। यह सहायता एक शैक्षणिक सत्र तक सीमित रहेगी। एक पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 10 हजार रुपए की सहायता राशि निर्धारित की गई है।
Updated on:
19 Dec 2025 09:27 am
Published on:
19 Dec 2025 09:26 am
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