
Two years of punishment in check bribe
कोटा. चेक अनादरण के मामले में अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को दो साल साधारण कारावास से दंडित किया है। साथ ही, उसे 70 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि भी चुकानी होगी।
केसरबाग पुलिस लाइन निवासी हाजी अब्दुल हमीद ने बूंदी जिले के नोहरा बाड़ली निवासी महेश कुमार शर्मा के खिलाफ अदालत में परिवाद पेश किया था।
इसमें कहा था कि महेश ने पारिवारिक आवश्यकता बताते हुए उनकी दुकान एसएमएस ज्वैलर्स से 40550 रुपए के आभूषण खरीदे थे। इसकी एवज में उन्होंने 10 जन 2009 को इसी राशि का चेक दिया, जो बैंक में पर्याप्त राशि नहीं होने से अनादरित हो गया।
इस मामले में एनआई एक्ट क्रम तीन अदालत ने महेश कुमार शर्मा को चेक अनादरण का दोषी मानते हुए 2 साल के साधारण कारावास से दंडित किया है।
साथ ही, उन्हें 70 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि चुकाने के भी आदेश दिए हैं। क्षतिपूर्ति राशि अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Published on:
21 Apr 2017 07:13 pm
बड़ी खबरें
View Allभीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
