
अवैध खनन के बनाए गए पंचनामों की कमेटी करेगी जांच
भीलवाड़ा।
जिले के बिजौलिया खनि अभियंता की ओर से क्वारी लाइसेंस धारियों के विरुद्ध बिना किसी प्रमाण व गवाहों के अवैध खनन के मनमाने तरीके से पंचनामें बनाकर दर्ज करवाए गए मुकदमों की जांच करने के आदेश खान मंत्री ने दिए है। खान मंत्री ने खान निदेशक उदयपुर को लिखे पत्र में कहा है कि इस मामले में एक कमेटी का गठन किया जाकर पंचनामों की जांच करावें तथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तथ्यात्मक टिप्पणी के रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
ऊपरमाल पत्थरखान व्यवसायी (संघ) सेवा संस्थान बिजौलियां के कार्यालय मंत्री रामप्रसाद विजयवर्गीय ने खान मंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली के तहत क्वारी लाइसेंस धारक किसी भी शर्त की अवहेलना या उल्लंघन करता है तो खनि अभियन्ता की ओर से 30 दिवसीय नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का समय देता है। उसके बाद ही क्वारी लाइसेंस धारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खनि अभियन्ता उच्च अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई के लिए नोटिस भेजता है। लेकिन खनि अभियन्ता बिजौलियों ने अवैध खनन के जो पंचनामें क्वारीधारियों के विरुद्ध बनाए गए है इसमें लाइसेंसधारी को बिना सुने ही थाना बिजौलियों में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जो नियमानुसार गलत है। जबकि क्वारी लाइसेंस धारी या उसके प्रतिनिधि की उपस्थित में सीमांकन या निरीक्षण होना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अवैध खनन के बनाए गए पंचनामों में भी पारदर्शिता नही बरती गई है। इस पत्र को खान मंत्री के विशिष्ट सहायक अरविन्द सारस्वत ने गंभीरता से लेते हुए तुरन्त इस पर जांच कमेटी गठित करने के आदेश खान निदेशक को दिए है।
Published on:
14 Jul 2021 08:35 am
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