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गलत जीएसटी रिटर्न भरा तो व्यापारियों से सीधी वसूली

नए साल से बदलाव

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गलत जीएसटी रिटर्न भरा तो व्यापारियों से सीधी वसूली

गलत जीएसटी रिटर्न भरा तो व्यापारियों से सीधी वसूली

भीलवाड़ा।
सरकार ने वर्ष 2021-22 के वित्त विधेयक में बदलाव का प्रावधान रखा था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 21 दिसंबर को जीएसटी अधिनियम में संशोधन को अधिसूचित कर दिया। इसके बाद एक जनवरी 2022 से यह लागू हो जाएगा।

सीए पीरेश जैन ने बताया कि अधिनियम के तहत जीएसटी के गलत रिटर्न भरना नए साल में महंगा पड़ेगा। एक जनवरी से वस्तु एवं सेवा कर अधिकारी गलत जीएसटी रिटर्न भरने वाले व्यापारियों के खिलाफ वसूली के लिए सीधे कदम उठा सकेंगे। इससे गलत बिल दिखाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। अक्सर शिकायत मिलती है कि मासिक जीएसटीआर-1 फॉर्म में ज्यादा बिक्री दिखाने वाले कारोबारी कर देनदारी को कम करने के लिए भुगतान से संबंधित जीएसटीआर-3बी फॉर्म में इसे कम करके दिखाते हैं।

जैन ने बताया कि पहले एेसी गड़बडिय़ां सामने आने पर जीएसटी विभाग नोटिस देता था और फिर वसूली प्रक्रिया शुरू होती थी। लेकिन नियम बदलने के बाद अधिकारी सीधे ही वसूली की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।
इधर, व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी कानून में यह बदलाव काफी कड़ा है और जीएसटी विभाग को वसूली करने का विशेष अधिकार मिलने से इस नए प्रावधान का दुरुपयोग होने की आशंका है।
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परीक्षार्थियों को ठहरने की व्यवस्था
भीलवाड़ा . सारथी फाउंडेशन की बैठक सांगानेर रोड स्थित पुष्प वाटिका के पास स्कूल पर हुई। इसमें फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने ग्रामसेवक परीक्षा में बाहर से आने वाले सभी समाज के परीक्षार्थियों को ठहरने की निशुल्क व्यवस्था करने तथा सर्दी के कारण जरूरतमंदों को निशुल्क कम्बल वितरण करने का निर्णय किया। परीक्षार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी। आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, कोविड सर्टिफिकेट व सदस्य की सूची २६ दिसम्बर संस्था के सदस्यों को दी जा सकती है।