It is necessary to have a toilet at home निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस बार खुले में शौच जाने वाला व्यक्ति या उसका परिजन पंचायती राज चुनाव नहीं लड़ पाएगा। प्रत्याशी के घर में शौचालय होने व इसके नियमित उपयोग होने की शर्त भी रखी गई है। प्रत्याशी को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष यह घोषणा-पत्र देना होगा। एेसे नहीं होने पर पर्चा जांच में खारिज कर दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में पंच या सदस्य के लिए योग्यताएं तय की है। नामांकन पत्र के साथ ही प्रत्याशी से संलग्न प्रारूप पत्र में कार्यशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा पत्र लेंगे। प्रत्याशी को बताना होगा कि उसके घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय है, जो तीन तरफ दीवार, चौथी ओर दरवाजा व छत है। उसमें पानी की व्यवस्था व शौचालय प्रणाली लगी है। परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाता है।
इस बीच, शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान खत्म करने से उम्मीदवारों की संख्या बढऩे की संभावना है। पहले पंचायत चुनाव लडऩे के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ८वीं पास थी। इस बार सरकार ने पंचायती राज में सभी पदों के चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त हटा दी।