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कार में डोडा तस्करी करते धरे गए, अब भुगतेंगे पांच—पांच साल की सजा व 50—50 हजार का जुर्माना

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Doda smuggled into the car in bhilwara

Doda smuggled into the car in bhilwara

भीलवाड़ा।

विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस मामलात) ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दो जनों को दोषी मानते हुए शुक्रवार को पांच साल की सजा सुनाई। पचास-पचास हजार रुपए जुर्माने के आदेश भी दिए। सजा पाने वालों में घरटा (बनेड़ा) निवासी लक्ष्मण नाथ तथा शिवसिंह सोलंकी है।

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प्रकरण के अनुसार 13 जुलाई 2016 को कोटड़ी थाना पुलिस नाकाबंदी कर सवाईपुर की ओर से आ रही कार को रोकने का इशारा किया। पुलिस को देख चालक और उसके पास बैठा व्यक्ति वाहन छोड़ भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर लक्ष्मण नाथ व शिव सिंह को पकड़ लिया।

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वाहन में तीन कट्टों में 22 किलो 550 ग्राम डोडा चूरा भरा मिला। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रदीप अजमेरा ने अभियुक्तों के खिलाफ 12 गवाह व 63 दस्तावेज पेशकर आरोप सिद्ध किया।

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अतिक्रमण हटाने की मांग, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

मांडलगढ़. पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत बीकरण वासियों ने हंसला का झोपड़ा में स्थित 25 बीघा 19 बिस्वा बिलानाम भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को तहसीलदार नव नंद सिंह को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त भूमि में मवेशियों के लिए चारागाह, पानी पीने के लिए दो नाडिय़ा एवं करीब 500 पेड़ लगे हुए हैं। जिन पर कुछ लोग जमीन की हंकाई कर पेड़ों को नुकसान पहुंचाकर ग्रामीणों के रास्ते बंद कर अतिक्रमण कर रहे हैं। इस मौके पर शंकरलाल, जगदीश, लालू गुर्जर, रामलाल, देवीलाल, प्रभुलाल, मांगू, भोमा, नारायण, धन्नालाल सहित कई ग्रामीण मौजूद थे ।