इसमें ’’पहले आओ, पहले पाओ’’ के सिद्धांत पर काम तय समय सीमा में निपटाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन कई अधिकारियों के समय सीमा का पालन नहीं करने से लंबित प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी कार्यालय अध्यक्षों को पत्र भेजकर याद दिलाया है कि विभाग से तय की गई समय सीमाओं का पालन नहीं हो रहा है। लिहाजा, अब तक बकाया सभी प्रकरणों का निस्तारण 10 दिनों के भीतर करें।
इस कारण लिया फैसला बार-बार अनदेखी के बावजूद समय सीमा का पालन न होने पर निदेशक ने एक बार फिर सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, डाइट प्राचार्यों, समग्र शिक्षा के परियोजना समन्वयकों, बीईईओ, पीईईओ और यूसीईओ को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे सभी लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करें। भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
हर स्तर पर तय है समय सीमा
- विभाग ने पहले ही 2023 में विभिन्न प्रकरणों के निपटारे के लिए स्तरवार समय सीमा तय कर दी थी।
- एसीपी प्रकरण: संस्था प्रधान को 5 दिन, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को 7 दिन और नियुक्ति अधिकारी को 21 दिन में निस्तारण करना है।
- स्थायीकरण, विदेश यात्रा व परीक्षा अनुज्ञा: कार्यालय अध्यक्ष को 5 दिन, बीईईओ को 7 दिन और नियुक्ति अधिकारी को 10 दिन में निपटाना है।
- सेवा समाप्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति: कार्यालय अध्यक्ष को 1 दिन और अन्य अधिकारियों को 5 दिन में कार्रवाई करनी होती है।
- वेतन व्यवस्था: कार्यालय अध्यक्ष को 1 दिन और नियुक्ति अधिकारी को 5 दिन में प्रकरण निपटाने हैं।