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अनुकम्पा नियुक्ति में बड़ी राहत, 90 की जगह अब 180 दिन में कर सकेंगे आवेदन

मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगा दोगुना समय, संशोधित नियम लागू

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Compassionate appointment application must be submitted within 180 days.

Compassionate appointment application must be submitted within 180 days.

राजस्थान सरकार ने मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए अनुकम्पा नियुक्ति नियमों में बड़ा संशोधन किया है। अब अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन की समय-सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं। इसके तहत वर्ष 1996 के नियमों में संशोधन करते हुए नियम 10 के उप-नियम (3) में पहले निर्धारित 90 दिन की अवधि के स्थान पर अब 180 दिन की अवधि तय की गई है।

सरकार के इस फैसले से मृतक कर्मियों के परिवारों को दस्तावेज तैयार करने और औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। लंबे समय से यह शिकायत सामने आ रही थी कि कम समय सीमा के कारण कई पात्र आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति से वंचित रह जाते थे। कार्मिक विभाग के अनुसार संशोधित नियमों से प्रदेशभर में लंबित और नए मामलों में राहत मिलेगी तथा अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया अधिक व्यावहारिक और मानवीय बन सकेगी।