भूमि विकास बैंक के सचिव लक्ष्मी लाल चंडालिया ने बताया कि सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना के तहत किसानों को ब्याज में राहत दी जा रही है। ऋणी कृषक अपनी किश्त 31 मार्च तक बैंक में जमा कराते हैं तो उन्हें इस वर्ष ब्याज दर में 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। किश्त जमा के लिए अन्तिम तिथि 31 मार्च तक है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों के हित में एकमुश्त समझौता योजना भी चला रखी है। इसके तहत एक जुलाई 2022 को अवधिपार कृषि व अकृषि ऋण पर ब्याज में छूट के साथ एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज व दण्डनीय ब्याज एंव वसूली व्यय में 50 प्रतिशत का लाभ दिया जा रहा है। एकमुश्त योजना में ऐसे ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो गई है। और योजना की पात्रता की श्रेणी में आ रहे हैं, उनकाे शत प्रतिशत ब्याज व दण्डनीय ब्याज एवं वसूली व्यय से राहत मिलेगी। मृतक सदस्य के वारिसान से सभी बकाया मूल राशि ही वसूल की जाएगी। इसके अलावा जिन किसानों के 15 वर्ष से अधिक अवधिपार ऋण बकाया है। उनका मूल राशि के साथ उतना ही ब्याज वसूल किया जा रहा है। शेष ब्याज व पेनल्टी में छूट दी जा रही है। एकमुश्त समझौता योजना में 25 प्रतिशत राशि जमा कराकर शेष राशि के लिए भी समय लेकर योजना का लाभ ले सकते हैं। चंडालिया ने बताया कि 31 मार्च के बाद बकाया राशि वसूले के लिए सख्त अभियान चलाया जाएगा। इसमें जमीन कुर्क तक की जा सकती है।