9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चार विधायक व भाजपा जिलाध्यक्ष ने की शिक्षामंत्री से शिकायत, फिर भी नहीं हटाया था मूंदड़ा को

12 साल से नियम विरुद्ध प्रतिनियुक्ति पर था समग्र शिक्षा में, कलक्टर ने रोकी थी दो वेतन वृद्धि

2 min read
Google source verification
Four MLAs and the BJP district president complained to the Education Minister, but Mundhra was not removed.

Four MLAs and the BJP district president complained to the Education Minister, but Mundhra was not removed.

समग्र शिक्षा भीलवाडा में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत राजकुमार मूंदड़ा पर कई गंभीर आरोप हैं। इसे यहां से हटाने को लेकर तीन विधायक व भाजपा जिलाध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा था। बांदीकुई विधायक ने विधानसभा में सवाल उठाया था। बावजूद इसके शिक्षा मंत्री ने मूंदड़ा को समग्र शिक्षा विभाग से नहीं हटाया। इसके चलते मूंदड़ा के होसले इतने बढ़ गए कि वह ठेकेदारों से बिल पास करने के बदले कमीशन की मांग करने लगा। मूंदड़ा पर लगे कई आरोपों की जांच विभागीय स्तर पर चल रही है। इसका कार्यकाल विवादित रहा है। इन 12 सालों में उसको 4 सीसीए रूल्स नियम 17 एवं 1 नियम 16 में आरोप पत्र दिए गए हैं। राजस्थान सेवा नियमानुसार अधिकतम प्रतिनियुक्ति 5 वर्ष की होती है जबकि वह 12 वर्ष से लगातार कार्य कर रहा है।

इन्होंने की थी शिक्षा मंत्री से हटाने की मांग

भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधायक लादूलाल पितलिया, आसींद से जब्बरसिंह सांखला, मांडलगढ़ से गोपाललाल खंडेलवाल तथा भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लिखित में शिकायत कर मूंदड़ा को यहां से हटाकर मूल विभाग वाटरशेड में भेजने की मांग की थी। इसके अलावा बांदीकुई विधायक भागचंद सैनी ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अभियंताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई। भीलवाड़ा के समग्र शिक्षा अभियान में 12 साल से कार्यरत सहायक अभियंता मूंदड़ा का मामला विधानसभा में उठाया था। लेकिन मूंदड़ा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

कलक्टर ने जारी किया था आरोप पत्र

तत्कालीन कलक्टर ने 14 जनवरी 2011 को सीसीए रूल 17 के तहत आरोप पत्र जारी किया था। एमबी में उल्लेख था कि निर्माण कार्यों में पूर्ण गुणवत्ता एवं निर्धारित मानदंडो के अनुसार सामग्री का उपयोग किया। जबकि निर्माण कार्यों में नींव व सीमेन्ट, बजरी, कंकरीट का मसाला सही नहीं लगाया था। नींव में 40 एमएम मोटाई बताई गई और कंकरीट के स्थान पर मोटे पत्थर व रोड़े डाले गए। प्लास्टर में मसाला 1:6 के स्थान पर 1:9 मात्रा पाई गई। कलक्टर ने आरोप प्रमाणित होने पर मूंदड़ा की 2 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने से दंड दिया जिसका उल्लेख सेवा पुस्तिका में इन्द्राज है।

राशि गबन का आरोप

पंचायत समिति सुवाणा की ग्राम पंचायत रिछडा में मनरेगा में बिना कार्य किए माप पुस्तिका में फर्जी इन्द्राज कर लाखों रुपए की राजकीय राशि का गबन किया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा की जनलेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष गुलाबचन्द कटारिया ने मूंदड़ा के विरुद्ध तत्काल निलम्बित कर 16 सीसीए में कार्रवाई कर पुलिस में मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। आदेश के अनुसार सदर थाने में मामला दर्ज है। राशि वसूली अभी भी लम्बित है। यह प्रकरण भीलवाड़ा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अभी भी जांच प्रक्रियाधीन है।