
Helmet will be given free on the purchase of two wheelers
भीलवाड़ा । दुपहिया वाहनों की खरीद पर ऑटोमोबाइल डीलर्स को अनिवार्य रूप से निशुल्क हेलमेट देना होगा। केन्द्रीय मोटर यान नियम1989 के नियम 138 के तहत यह कड़ा प्रावधान है, इसके बावजूद कई डीलर्स हेलमेट नहीं दे रहे है, दे रहे ह तो पूरा चार्ज वसूल रहे है।
इस संदर्भ में जिला परिवहन अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि केन्द्रीय मोटर यान नियम1989 के नियम 138 के उप नियम द्वारा दुपहिया वाहन निर्माता से यह अपेक्षा की गई है कि वह वाहन के प्रथम विक्रय के समय वाहन क्रेताओं को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानकों का हेलमेट निशुल्क उपलब्ध कराए।
राठौड़ ने बताया कि केन्द्रीय मोटर यान नियम होने के बावजूद यह देखने में आया है कि अधिकांश वाहन निर्माता एवं डीलरों द्वारा उक्त प्रावधानों की पालना नहीं की जा रही है। इस संबंध में परिवहन विभाग राजस्थान सरकार ने कार्यालय आदेश जारी कर समस्त दुपहिया वाहन डीलरों को वाहन बिक्री के साथ भारतीय मानक ब्यूरो के स्थापित मानकों के अनुसार हेलमेट दिये जाने के लिए पाबंद किया है।
Published on:
08 Aug 2021 01:17 pm
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