
वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन व पुलिस विभाग का सख्ती का डंडा नहीं चलने से शहर की सड़कों पर वाहनों की नम्बर प्लेंट प्रशासनिक व्यवस्थाओं का ही मुंह चिढ़ा रही है।
भीलवाड़ा।
कड़े कायदे-कानून है, पालना सुनिश्चित नहीं होने की स्थिति में जुर्माना व दंड का प्रावधान भी है, लेकिन ये सारे कायदे कानून कागजों में ही दौड़ रहे है, मौजूद हाल ये है जिले में कई निजी व टैक्सी परमिट वाहन की नम्बर प्लेट नियम विरूद्ध राजस्थान व केन्द्र सरकार के नाम पर रंगी हुई है, इतना ही नहीं वाहनों की नम्बर प्लेटों की लिखावट व बनावट तक कई लोगों ने बदल दिए है। वाहनों पर जनप्रतिनिधि की पहचान व पुलिस समेत किसी प्रकार के स्लोगन तक लिखना अवैध है। एेसे वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन व पुलिस विभाग का सख्ती का डंडा नहीं चलने से शहर की सड़कों पर वाहनों की नम्बर प्लेंट प्रशासनिक व्यवस्थाओं का ही मुंह चिढ़ा रही है।
राज्य सरकार के कायदे कानून बताते है कि वाहनों की नम्बर प्लेट पर आवंटित नम्बरों के अलावा कुछ भी अंकित नहीं होना चाहिए।
नियमानुसार न तो नम्बर प्लेट पर किसी व्यक्ति अथवा संगठन आदि का नाम या और कुछ लिखा जा सकता है और न ही किसी रंग की पट्टी का उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान व केन्द्र सरकार लिखना भी अवैध है। वाहनों व नम्बर प्लेट पर प्रधान, विधायक, सांसद या समाज व संगठन अध्यक्ष समेत कुछ भी लिखने का कानून में प्रावधान नहीं है लेकिन इसे रोकने का भी अभी सटीक प्रावधान नहीं है।
पुलिस वाहनों पर भी नहीं लिख सकते पुलिस
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात ने भी एक आदेश जारी कर पुलिस के निजी वाहनों पर पुलिस का लोगों, स्टीकर, या पुलिस शब्द लिखना भी अपराध की श्रेणी में माना है। इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग ने उपभोक्ता अधिकार संगठन हलेड़ इकाई अध्यक्ष कैलाश सुवालका को आरटीआई में मांगी सूचना पर यह जानकारी दी।
वाहनों पर राजस्थान सरकार लिखना गलत
निजी वाहनों के नम्बर प्लेट के साथ राजस्थान व भारत सरकार लिखवाना कानूनन अपराध है। ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले भी एक सूचना मिलने पर एक कॉलेज से अनुबंधित टैक्सी से राजस्थान सरकार शब्द हटवाया गया था। कलक्टर के माध्यम से एक परिपत्र जारी करवा कर ऐसे वाहनों से नाम हटाने को कहा जाएगा।
जनार्दन आचार्य, जिला परिवहन अधिकारी
Published on:
15 Mar 2018 08:47 am
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