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स्वीकृत क्षेत्र से बाहर बजरी का अवैध खनन, 3.15 करोड़ की लगाई पेनल्टी

- रायपुर तहसील क्षेत्र का मामला

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Illegal mining of gravel outside the approved area, penalty of Rs 3.15 crore imposed

Illegal mining of gravel outside the approved area, penalty of Rs 3.15 crore imposed

खनिज विभाग ने रायपुर क्षेत्र में बजरी लीज क्षेत्र की सीमा से बाहर अवैध खनन करने पर खनन पट्टा धारक पर 3.15 करोड़ की पैनल्टी नोटिस जारी किया है।

जिले की रायपुर तहसील के पाटियों का खेड़ा व बाडी ग्राम के निवासियों ने बजरी खनन का विरोध किया था। इसे लेकर दोनो पक्षों के बीच विवाद हुआ। विधायक लादूलाल पितलिया ने खनिज विभाग पर अवैध खनन करवाने का आरोप भी लगाया था। मामले में सहायक खनिज अभियंता व तकनीकी कर्मचारियों ने ग्रामीणों के विरोध के बाद रायपुर तहसील स्थित खनन पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर, राजस्व ग्राम पाटियों का खेड़ा एवं बाड़ी की भूमि पर अवैध रूप से बजरी का खनन पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर खनन पट्टाधारी अभिषेक चौधरी की ओर से स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किया गया है। जिसकी मात्रा 63 हजार 85 टन है। इसे लेकर पट्टाधारी अभिषेक चौधरी के खिलाफ 3 करोड़ 15 लाख 62 हजार 750 रुपए की पेनल्टी नोटिस जारी किया है।