योजना राजकीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली केवल प्रदेश की छात्राएं ही पात्र होंगी। गत वर्ष की अंकतालिका, मूल निवास और वर्तमान अध्ययन प्रमाण पत्र की आवश्कता रहेगी। अनुत्तीर्ण छात्राओं को फिर से उसी कक्षा में प्रवेश पर राशि नहीं मिलेगी। बीच में पढाई छोड़ने एवं श्रेणी सुधार वाली बालिकाओं को भी राशि देय नहीं होगी।