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बिजौलिया एमइ व लिपिक के खिलाफ दो दिन में कार्रवाई के निर्देश

- कार्रवाई न करने पर एसएमइ विजिलेंस की भूमिका मानी जाएगी संदिग्ध

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Instructions to take action against Bijolia ME and clerk within two days

Instructions to take action against Bijolia ME and clerk within two days

खान निदेशक उदयपुर दीपक तंवर ने भीलवाड़ा के अधीक्षण खनिज अभियंता विजिलेंस हरिश गोयल को बिजौलिया क्षेत्र में बजरी से जुड़े मामले में दोषी खनिज अभियंता व लिपिक के खिलाफ दो दिन में कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर उनकी भूमिका को भी संदिग्ध माना जाएगा।

खान निदेशक तंवर ने बिजौलिया में रवन्ना में कांट-छांट से बजरी का अवैध दोहन मामले में गोयल को मंगलवार को दस्तावेजों के साथ तलब किया था। तंवर ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं करने पर फटकार लगाते हुए दो दिन का समय दिया है। ऐसा नहीं करने पर गोयल के खिलाफ भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। राजस्थान पत्रिका में सोमवार के अंक में एसएमइ विजिलेंस की लापरवाही से बजरी माफिया को मिला न्यायालय से स्थगन शीर्षक से समाचार प्रकाशित के बाद खान निदेशक तंवर ने गंभीरता से लेते हुए गोयल को उदयपुर तलब किया था। बजरी माफिया के साथ मिलीभगत में तत्कालीन लिपिक महेन्द्र कुमार सैन को बड़ा दोषी माना है। सैन के सहयोग से खनिज बजरी का अवैध खनन एवं परिवहन हुआ। सरकार को करोडो के राजस्व का नुकसान हुआ। सैन ने बिना किसी अधिकारी के ध्यान में लाए सात रवन्ना बुक जारी की। इसी के माध्यम से बजरी का अवैध परिवहन हुआ। यह सभी परिवहन डंपर व ट्रेलर के माध्यम से हुआ। सैन ने खनिज अभियंता के निर्देशों की पालना भी नहीं की।