
भीलवाड़ा. गांवों का मुखिया बनने के लिए चुनावी जाजम बिछ चुकी है। आरक्षण लॉटरी तय होते ही उम्मीदवारों ने मैदान में कसरत शुरू कर दी है। अभी उम्मीदवारों को बिठाने-मनाने का दौर चल रहा है। कई सरपंच ( sarpanch election)इस बार अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाने की तैयारी में हैं तो कई सरपंच पिछली बार आठवीं पास की अनिवार्यता के चलते चुनाव नहीं लड़ सके। वे इस बार फिर से भाग्य आजमाना चाहते हैं। पंचायतीराज चुनाव-2020 के तहत पहली बार ईवीएम से सरपंच चुने जाएंगे। वार्ड पंचों के लिए पूर्व की भांति मतपत्रों से ही वोटिंग होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रथम चरण की लोक सूचना सात जनवरी को जारी होगी। नामांकन की प्रक्रिया आठ जनवरी को होगी। नौ जनवरी को नामांकन संवीक्षा, नाम वापसी व चुनाव चिह्न आवंटन के बाद 17 जनवरी को मतदान होगा। इस चुनाव को लेकर उम्मीदवारों में कई तरह की भ्रांतियां है। एेसे में हम सवालों के जवाबों के जरिए समझाएंगे कि उन्हें किस तरह ध्यान रखना जरूरी है।
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सवाल: सरपंच का चुनाव लडऩे के लिए न्यूनतम आयु क्या रहेगी।
जवाब: न्यूनतम आयु 21 वर्ष (संवीक्षा के दिन )पूरी होनी चाहिए। आयु के बारे में विवाद होने पर मतदाता सूची में लिखी आयु की जगह शैक्षणिक या जन्म प्रमाण-पत्र में वर्णित जन्म दिनांक को माना जाएगा।
सवाल: क्या कोई भी उम्मीदवार किसी भी पंचायत में जाकर सरपंच का चुनाव लड़ सकता है।
जवाब: अभ्यर्थी जिस ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहा है, उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उसका नाम होना अनिवार्य है। वार्डपंच अपनी पंचायत के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है।
सवाल: क्या इस बार भी सरपंच-पंच का चुनाव लडऩे के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता जरूरी है।
जवाब: नहीं, इस बार पंचायतीराज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता हटा दी गई है। कोई भी नामांकन कर सकता है। हां, इसमें संतान वाली बाध्यता जरूर रहेगी।
सवाल: ग्राम पंचायत से किसी प्रकार का अदेय प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा।
जवाब: कोई अभ्यर्थी पूर्व में पंचायती राज संस्थाओं के किसी पद पर रह चुका है तो उसे उस संस्था यथास्थिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद से अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर नाम निर्देशन पत्र के साथ पेश करना होगा।
सवाल: उम्मीदवार के लिए और क्या ध्यान रखने की बात है।
जवाब: किसी भी पंच या सरपंच का चुनाव लडऩे के लिए घर में कार्यशील शौचालय होना जरूरी है। इसके लिए कार्यशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा करनी होगी।
सवाल: चुनाव लडऩे के लिए जमानत राशि क्या देनी पड़ेगी।
जवाब: नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए जमानत राशि केवल सरपंच पद के लिए ५०० रुपए तय है। महिला, ओबीसी, अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र पेश करने पर जमानत राशि २५० रुपए ही देनी होगी।
सवाल: क्या नामांकन के लिए पुलिस सत्यापन की जरुरत पड़ेगी।
जवाब: नामांकन में चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, भामाशाह, मूल निवास तथा पुलिस सत्यापन आदि की आवश्यकता नहीं है।
सवाल: नामांकन दस्तावेज में और क्या जरूरी है।
जवाब: नाम निर्देशन पत्र प्रारुप चार, प्रारुप चार (घ), संतान संबंधी एवं अपराध संबंधी घोषणा पत्र, उपाबंध-१ बी (केवल सरपंच के लिए) इसमें आवेदक के परिवार की आर्थिक स्थिति, चल-अचल संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता आदि के बारे में 50 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र। शपथ पत्र को नोटेरी से प्रमाणित कराना अनिवार्य है। इसी तरह सांख्यिकी सूचना फार्म में मय पासपोर्ट साइज फोटो (केवल सरपंच के लिए) इसमें आवेदक को अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, मोबाइल नंबर, जाति, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता और राजनीतिक दल से यदि संबंध है तो दल का विवरण आदि की जानकारी देनी होती है। इसको प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है। जाति प्रमाण पत्र व आयु प्रमाण देना होगा।
(सवालों के जवाब उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेशकुमार ने दिए हैं।)
Published on:
05 Jan 2020 12:07 pm
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