26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वृद्धा से दुष्कर्म कर दबा दिया गला, अब भुगतेगा आजीवन कारावास

महिला उत्पीडऩ न्‍यायालय ने महिला से दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या करने और आभूषण लूट के मामले में सुनाई सजा

2 min read
Google source verification
Bhilwara, bhilwara news, Life imprisonment for murder robbery and rape in bhilwara, Latest news in bhilwara, Bhilwara news in hindi, Latest hindi news in bhilwara, Bhilwara latest hindi news

महिला उत्पीडऩ न्‍यायालय ने महिला से दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या करने और आभूषण लूट के मामले में सुनाई सजा

भीलवाड़ा।

अतिरिक्त सेशन न्यायालय (महिला उत्पीडऩ मामलात) ने वृद्ध महिला से दुष्कर्म कर उसकी गला दबाकर हत्या करने और आभूषण लूटकर ले जाने के साढ़े तीन साल पुराने मामले में रेगरिया खेड़ा निवासी नारायण भील को दोषी मानते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बीस हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।

READ: पद्मिनी व 16 हजार क्षत्राणियों के सम्मान में जुटे 36 कौम के लोगों ने कहा, इतिहास से छेड़छाड़ अब बर्दाश्त नहीं

प्रकरण के अनुसार 12 फरवरी 2014 को एक व्यक्ति ने शम्भूगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया कि उसकी बड़ी बहन के पति की बीस साल पहले मृत्यु हो गई थी। वह लम्बे समय उसी के गांव में रह रही थी। सुबह देर रात घर से बाहर नहीं निकली तो आसपास के लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो बहन चारपाई पर मृत हालत में पड़ी हुई थी। गले पर चोट के निशान थे। हत्या से पूर्व किसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में गला दबाकर हत्या कर दी। इस दौरान मृतका के गले में खुंगाली भी नहीं मिली।

READ: अन्नपूर्णा रसोई की पांचों गाडियां समय से पहले हटाई, सुबह का खाना ही दे रहे डीनर तक

सूचना पर शम्भूगढ़ थाना पुलिस वहां पहुंची। जांच की सामने आया कि रात में अभियुक्त नारायण को महिला के घर के आसपास देखा था। पुलिस ने नारायण को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि शराब पीने के बाद महिला के घर पहुंचा। वहां चरपाई पर महिला अकेली मिली। अभियुक्त ने कबूल किया कि उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। विशिष्ट लोक अभियोजक सविता शर्मा ने अभियुक्त के खिलाफ गवाह और दस्तावेज अदालत में पेश कर आरोप सिद्ध किया। अदालत ने दोनों पक्षों और गवाहाेें के बयान सुनने के बाद अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।