
महिला उत्पीडऩ न्यायालय ने महिला से दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या करने और आभूषण लूट के मामले में सुनाई सजा
भीलवाड़ा।
अतिरिक्त सेशन न्यायालय (महिला उत्पीडऩ मामलात) ने वृद्ध महिला से दुष्कर्म कर उसकी गला दबाकर हत्या करने और आभूषण लूटकर ले जाने के साढ़े तीन साल पुराने मामले में रेगरिया खेड़ा निवासी नारायण भील को दोषी मानते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बीस हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार 12 फरवरी 2014 को एक व्यक्ति ने शम्भूगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया कि उसकी बड़ी बहन के पति की बीस साल पहले मृत्यु हो गई थी। वह लम्बे समय उसी के गांव में रह रही थी। सुबह देर रात घर से बाहर नहीं निकली तो आसपास के लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो बहन चारपाई पर मृत हालत में पड़ी हुई थी। गले पर चोट के निशान थे। हत्या से पूर्व किसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में गला दबाकर हत्या कर दी। इस दौरान मृतका के गले में खुंगाली भी नहीं मिली।
सूचना पर शम्भूगढ़ थाना पुलिस वहां पहुंची। जांच की सामने आया कि रात में अभियुक्त नारायण को महिला के घर के आसपास देखा था। पुलिस ने नारायण को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि शराब पीने के बाद महिला के घर पहुंचा। वहां चरपाई पर महिला अकेली मिली। अभियुक्त ने कबूल किया कि उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। विशिष्ट लोक अभियोजक सविता शर्मा ने अभियुक्त के खिलाफ गवाह और दस्तावेज अदालत में पेश कर आरोप सिद्ध किया। अदालत ने दोनों पक्षों और गवाहाेें के बयान सुनने के बाद अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Published on:
21 Nov 2017 08:22 pm
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