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महात्मा गांधी स्कूल: खाली सीटों पर अब पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा सीधा प्रवेश

लॉटरी के बाद भी नहीं भरी सीटें, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आदेश

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Mahatma Gandhi School: Now direct admission will be given on vacant seats on first come first serve basis.

महात्मा गांधी स्कूल: खाली सीटों पर अब पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा सीधा प्रवेश

प्रदेश के महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देख रहे अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जिन विद्यार्थियों का चयन लॉटरी में नहीं हो पाया था या जो आवेदन करने से चूक गए थे, उन्हें शिक्षा विभाग ने एक और मौका दिया है। इन स्कूलों में लॉटरी प्रक्रिया के बाद भी खाली रही सीटों पर अब 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर सीधा प्रवेश दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इसलिए पड़ी नए आदेश की जरूरत

शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से 14 से 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। 25 मार्च को ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई और चयनित विद्यार्थियों को 1 अप्रेल तक स्कूलों में प्रवेश लेना था। लेकिन, इस प्रक्रिया के बाद सामने आया कि कई महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों और उनमें संचालित पूर्व प्राथमिक (बाल वाटिका) कक्षाओं में निर्धारित सीटों की तुलना में कम आवेदन आए। इससे कई सीटें खाली रह गईं। इन शेष रिक्त सीटों को भरने के लिए ही निदेशालय ने ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन की यह नई व्यवस्था लागू की है।

अब क्या होगी प्रवेश की प्रक्रिया

अब जिन कक्षाओं में सीटें खाली हैं, वहां पहले आओ-पहले पाओ का नियम लागू होगा। इसका सीधा अर्थ है कि जो विद्यार्थी या अभिभावक पहले संबंधित स्कूल में पहुंचकर प्रवेश के लिए अपने दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, उसे खाली सीट पर तुरंत प्रवेश दे दिया जाएगा। इसके लिए अब लॉटरी का इंतजार नहीं करना होगा।

कक्षावार प्रवेश का यह रहेगा कार्यक्रम

पूर्व प्राथमिक या बाल वाटिका की शेष रही रिक्तियों के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन सत्र पर्यन्त तक लिए जाएंगे। कक्षा 1 से 8 तक में खाली सीटों पर भी प्रवेश के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन सत्र पर्यन्त तक लिए जाएंगे। कक्षा 9 से 12 तक की खाली सीटों पर प्रवेश शिविरा पंचांग 2026-27 में सामान्य हिन्दी माध्यम विद्यालयों के लिए तय किए गए प्रावधानों और विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार ही लिए जाएंगे।

50 प्रतिशत तक अतिरिक्त प्रवेश की छूट

निदेशालय ने संस्था प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि पूर्व में 21 जुलाई 2024 को जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाए। इसके तहत, विद्यालयों में स्थान और कक्षाओं की भौतिक उपलब्धता होने पर निर्धारित सीटों की संख्या से 50 प्रतिशत तक अधिक विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है। शेष सभी शर्तें पूर्व में 9 और 13 मार्च को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप रहेंगी।