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तबादलों में फिर विधायकों की डिजायर, शिक्षा विभाग ने प्रत्येक विधायक से मांगे शिक्षकों के नाम

सूची 15 जून तक भेजनी होगी 70 शिक्षाकर्मियों के नाम

MLAs' desire again in transfers, Education Department asked for names of teachers from each MLA
MLAs' desire again in transfers, Education Department asked for names of teachers from each MLA

राज्य के शिक्षा विभाग में एक बार फिर तबादलों का दौर शुरू होने वाला है। विभाग ने विधायकों और विधायक प्रत्याशियों को ईमेल भेजकर 70 शिक्षाकर्मियों के नाम मांगे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस मेल में थर्ड ग्रेड शिक्षकों का जिक्र नहीं है। विभाग की इस पहल के बाद शिक्षा जगत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि इस बार भी तबादलों में सिर्फ डिजायर यानी विधायकों की सिफारिशें ही प्रभावी रहेंगी और थर्ड ग्रेड शिक्षक फिर से पीछे छूट जाएंगे।

शिक्षा विभाग ने मेल के माध्यम से विधायकों और चुनाव में भाग ले चुके प्रत्याशियों से तबादले योग्य शिक्षाकर्मियों के नाम और विवरण मांगे हैं, ताकि प्रस्तावित तबादला सूची तैयार की जा सके। इस बार भी थर्ड ग्रेड शिक्षकों को तबादलों की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, जबकि वे लंबे समय से तबादलों की मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मानें तो तबादलों की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जाएगी और प्राथमिकता उन शिक्षकों को दी जाएगी जिनकी डिजायर प्रभावशाली स्थानों से आई है।

वरियता के आधार पर मांगी सूची

शिक्षा विभाग ने वर्ष 2024 में भेजी गई सूची को निरस्त मानते हुए नई सूची मांगी है। यह सूची educationminister2024@gmail.com पर 15 जून तक आवश्यक रूप से भेजनी होगी।

इनकी करनी होगी पालना

  • सूची में कार्मिक की एम्पलॉई आईडी व वांछित विद्यालय, कार्यालय के एनआईसी कोड लिखें।
  • किसी कार्मिक को अपनी विधानसभा क्षेत्र से सम्बन्धित विद्यालय या कार्यालय में लगाने या स्थानान्तरण के प्रस्ताव ही सूची में अंकित करें।
  • परिवीक्षाकाल अवधि में कार्यरत कार्मिक, संविदाकर्मी, पैरा टीचर्स, प्रबोधक के प्रस्ताव नहीं भेजें।
  • किसी कार्मिक को उसी स्थान पर यथावत रखा जाना है एवं किसी को शिकायतन हटाना है तो उसके नाम के साथ यह स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।
  • किसी गम्भीर रोग से पीडित यानी कैंसर, गुर्दा, हृदय, विकलांग, नेत्रहीन तथा 1 वर्ष से कम सेवानिवृति अवधि वाले को हटाकर उसके स्थान पर किसी अन्य कार्मिक का नाम प्रस्तावित नहीं करें।
  • सूची में प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध प्रधानाचार्य, उपाचार्य, व्याख्याता या द्वितीय श्रेणी अध्यापक, मंत्रालयिक संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को शामिल करते हुए 70 नाम प्रेषित करें।
  • किसी कार्मिक के नाम से पहले डॉ., सुश्री, श्रीमती, श्री के बजाय सीधे नाम लिखना होगा।