
अब आरजीएचएस को भी मिलेगा लाभ
राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों व परिजनों को भी अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा से जोड़ा गया है। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में रजिस्टर लोग इसका लाभ ले सकते हैं।
वित्त (बीमा) विभाग के संयुक्त शासन सचिव वेदप्रकाश गुप्ता ने सभी जिला कोषाधिकारी को आदेश में कहा कि अब आरजीएचएस में पंजीकृत सभी परिवारों को भी इस दुर्घटना बीमा कवर का निर्णय लिया है। आरजीएचएस की सभी श्रेणी के पंजीकृत परिवारों को 5 लाख रुपए तक का नि:शुल्क दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुस्ताक खान ने बताया राज्य सरकार एवं बोर्ड निगम आदि सभी राज्य स्वायत्तशाषी निकायों के ऐसे कार्मिकों, जिनके द्वारा साधारण बीमा निधि की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपए से अधिक के बीमाधन का विकल्प लिया गया है, के परिवारों को भी 5 लाख रुपए का नि:शुल्क बीमा कवर मिलेगा। कार्मिक द्वारा विकल्प के तौर पर चयनित अधिक बीमाधन का कवरेज यथावत रहेगा। किसी भी स्थिति में एक परिवार को नि:शुल्क दुर्घटना बीमा कवर 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुस्ताक खान ने बताया कि योजना में बीमित को सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, मकान के ढहने, बिजली के झटके, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव, डूबने एवं जलने के कारण हुई मृत्यु या क्षति की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर होगा। मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपए, हाथ-पैर-आंख में से दो अंगों की पूर्ण स्थायी क्षति पर 3 लाख रुपए तथा एक अंग की पूर्ण स्थायी क्षति पर 1.5 लाख रुपए का प्रावधान है।
Published on:
03 Jul 2022 08:58 am
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