16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अब आधार अपडेट में नहीं लिखना होगा माता-पिता-पति का नाम

आधार कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव : अब सीऑफ विकल्प हटाया 10 साल पुराने आधार धारकों को अनिवार्य होगा बायोमेट्रिक अपडेट

less than 1 minute read
Google source verification
Now you will not have to write the name of your parents or husband while updating your Aadhaar

Now you will not have to write the name of your parents or husband while updating your Aadhaar

आधार कार्ड को लेकर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बड़ा बदलाव किया है। अब एड्रेस अपडेट करते समय केयर ऑफ विकल्प पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी अब आधार कार्ड धारकों को एड्रेस अपडेट करते समय माता-पिता या पति का नाम लिखना अनिवार्य नहीं होगा। केवल अपना पता लिखकर भी एड्रेस अपडेट किया जा सकेगा।

मोबाइल नंबर अपडेट

अब केवल ऑफलाइन यूआईडीएआई ने सुरक्षा कारणों से आधार से जुड़े मोबाइल नंबर बदलने की ऑनलाइन सुविधा बंद कर दी है। अब मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से आधार सेवा केंद्र या एनरोलमेंट सेंटर जाना अनिवार्य होगा।

आधार केंद्र जाने से पहले अपॉइंटमेंट जरूरी

यूआईडीएआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का अपडेट कराने से पहले आधार केंद्र में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना अनिवार्य होगा। बिना अपॉइंटमेंट के पहुंचने पर देरी हो सकती है या सेवा नहीं मिलेगी। मोबाइल नंबर अपडेट की फीस 50 रुपए देनी होगी। आधार केंद्र जाते समय मूल आधार कार्ड, वैध पहचान पत्र और नया मोबाइल नंबर साथ ले जाना होगा। इसके लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य है।

10 साल पुराने आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी सख्ती

यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि जिनका आधार 10 साल या उससे ज्यादा पुराना है, उन्हें अब फोटो, फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैनिंग अनिवार्य रूप से अपडेट करवानी होगी। ऐसा न करने पर आधार निष्क्रिय हो सकता है। यदि आधार निष्क्रिय हो गया तो बैंकिंग सेवाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ, मोबाइल सिम, गैस सब्सिडी, पेंशन, बीमा क्लेम और पैन लिंकिंग जैसे काम प्रभावित हो जाएंगे।