
Patients will get 11 to 7 percent cheaper medicines from 22
केंद्र सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती लागू होने के साथ ही दवाइयां भी सस्ती होंगी। दवाओं पर 18 व 12 प्रतिशत जीएसटी लगती थी। उसे घटाकर अब 5 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि कुछ दवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगी। इसके अलावा जिन पर 5 प्रतिशत जीएसटी थी उसे अब शुन्य कर दिया गया है। ऐसे में मरीजों को 11 से 7 प्रतिशत दवा सस्ती मिलेगी। यह नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएगी।
भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट संस्थान के अध्यक्ष पवन व्यास ने बताया कि जीएसटी की दर कम होने से दवा विक्रेताओं को आर्थिक नुकसान उठाना होगा। व्यास ने बताया कि यह कदम व्यापार की पारदर्शिता और मजबूती के लिए जरूरी है। नुकसान अल्पकालिक है लेकिन दीर्घकालिक लाभ पूरे उद्योग और ग्राहकों दोनों को मिलेगा।
सचिव राकेश काबरा ने बताया कि संगठन छोटे व्यापारियों को हर स्तर पर मार्गदर्शन देगा। नुकसान की भरपाई संगठित प्रयासों और बिक्री बढ़ोतरी से संभव होगी। घटी हुई जीएसटी दरें सीधे मरीजों को लाभ पहुंचाएंगी। इससे जीवन रक्षक और आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं दोनों पर राहत मिलेगी
घाव उपभोग्य वस्तुएं जैसे पट्टियां, ड्रेसिंग, टांके, जांच किट, और रक्त उत्पाद भी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। काबरा ने बताया कि कई खुदरा विक्रेता जिन्होंने पुरानी कर व्यवस्था के तहत स्टॉक खरीदा था, उन्हें अब कम दरों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे सीधा नुकसान होगा। उदाहरण के लिए 12 प्रतिशत जीएसटी के तहत 112 रुपए में खरीदी गई दवाएं अब 105 रुपए में बेची जाएगी। इससे प्रति इकाई 7 रुपए का नुकसान होगा।
Published on:
19 Sept 2025 08:41 am
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