
भीलवाड़ा। शहर एवं जिले में कफ्र्यू के दौरान निजी हलके वाहनों के लिए पेट्रोल पम्प सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुला रहेगा। इस दौरान निजी कार, जीप व दुपहिया वाहनों में ही पेट्रोल व डीजल भरवाया जा सकेगा। Pump closed for private vehicles after 12 noon
इसके बाद निजी वाहनों के लिए पम्प बंद रहेगा। भीलवाड़ा पेट्रोलियम डीलर्स सोसायटी के प्रवक्ता ईश्वर खोईवाल ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में राज्य सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार प्रदेश में पेट्रोल पंप पर निजी वाहनों के लिए ( ट्रक, बसों को छोड़कर) डीजल, पेट्रोल सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही देने की ही अनुमति रहेगी ।
इसी प्रकार वाणिज्यिक, सरकारी व कफ्र्यू से अनुमत वाहन भी नियमानुसार पेट्रोल व डीजल भरवा सकेंगे। राज्य सरकार का आदेश रविवार को प्रभावी होने से जिले में अधिकांश पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा पसरा रहा।
Published on:
26 Apr 2021 12:24 pm
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