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कुमुद विहार में जमीन के हक को लेकर उठे सवाल

  भीलवाड़ा। दादीधाम मार्ग स्थित कुमुद विहार कॉलोनी में लोगों ने उद्यान के लिए आरक्षित जमीन का आवंटन करने का आरोप लगाते हुए विरोध किया। वहीं नगर विकास न्यास ने स्पष्ट किया है कि उद्यान के लिए कॉलोनी में भूमि आरक्षित नहीं है और भूमि का आवंटन नियमानुसार हुआ है।

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Questions raised regarding the right to land in Kumud Vihar

Questions raised regarding the right to land in Kumud Vihar

भीलवाड़ा। दादीधाम मार्ग स्थित कुमुद विहार कॉलोनी में लोगों ने उद्यान के लिए आरक्षित जमीन का आवंटन करने का आरोप लगाते हुए विरोध किया। वहीं नगर विकास न्यास ने स्पष्ट किया है कि उद्यान के लिए कॉलोनी में भूमि आरक्षित नहीं है और भूमि का आवंटन नियमानुसार हुआ है।

कॉलोनी समिति अध्यक्ष सुरेश माहेश्वरी व सचिव बलवंतराय लढ़ा के नेतृत्व में कॉलोनी के लोग सोमवार सुबह कॉलोनी में एकत्रित हुए और नगर विकास न्यास के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि न्यास के शुरूआती लेआउट प्लान में कॉलोनी के बीच की जमीन उद्यान के लिए आरक्षित होने के बावजूद नगर विकास न्यास जमीन का पट्टा जारी कर दिया। कॉलोनी के लोगों ने पट्टे काटे जाने पर भी विरोध जताया।

मास्टर प्लान के अनुसार
इस संदर्भ में भीलवाड़ा हाउसिंग कंसट्रेक्शन कारपोरेशन के कोलोनाइजर सुरेन्द्र सिंह सुराणा का कहना है कि कुमुद विहार योजना में आराजी संख्या २०५ खातेदार भूमि होने से न्यास द्वारा मास्टर प्लान अनुसार रुपांतरण की कार्यवाही की गई है। वही ले आउट प्लान का अनुमोदन भी नियमानुसार है। एक व्यक्ति यहां खातेदार की भूमि को उद्यान की जमीन बताते हुए क्षेत्र के लोगों को भ्रमित कर रहा है और रंजिश पाले हुए है। जबकि नगर नियोजन विभाग की ओर से जारी मानचित्र में आराजी संख्या सम्मिलित ही नहीं है।

उद्यान के लिए आरक्षित नहीं
न्यास सचिव नितेन्द्र सिंह का कहना है कि 12 जुलाई 2019 को न्यास प्रशासक एवं कलक्टर राजेंद्र भट्ट के आदेश पर करवाई गई जांच में स्पष्ट हो गया है कि स्वीकृत मानचित्र में आराजी संख्या 205 उद्यान के लिए आरक्षित नहीं है। न्यास ने नियमानुसार जमीन का पट्टा जारी किया है।