
rajasthan assembly election.... rajasthan ka ran
भीलवाड़ा।
इस बार प्रत्याशियों को नामांकन के लिए चुनाव आयोग के सख्त नियमों से गुजरना होगा। नामांकन से एक दिन पहले नया बैंक खाता खुलवाना होगा। उनके खिलाफ दर्ज अपराध की जानकारी समाचार पत्रों में सार्वजनिक करनी होगी।
नामांकन दाखिल करने के लिए कड़े नियम
चुनाव आयोग ने नामांकन दाखिल करने के लिए नियम कड़े किए है। इस बार प्रत्याशी को नामांकन के समय फॉर्म में सभी कॉलम भरने होंगे। नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी को नया बैंक खाता भी खुलवाना होगा। नामांकन सोमवार से सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र 19 नवम्बर तक दाखिल किए जा सकेंगे और 22 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
अधिकतम चार नामांकन जमा करा सकेंगे
नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी को जरूरी दस्तावेज के साथ ही पूरी जानकारी देनी होगी। नामांकन दाखिल करने के दौरान प्रत्याशी के साथ चार समर्थक ही 100 मीटर की परिधि के अंदर जा सकेंगे। तीन वाहन ही परिधि के अंदर ला सकेंगे। तीन से ज्यादा गाडिय़ां लेकर आने पर प्रतिबंध होगा। फॉर्म नम्बर 26 में शपथ पत्र के साथ लंबित अपराध की जानकारी प्रत्याशि को देनी होगी। अपराध को समाचार पत्र में चस्पा करवा कर सार्वजनिक करना होगा। प्रत्याशी को पैन कार्ड, इनकम टैक्स, पूरे परिवार की चल-अचल सम्पत्ति की पूरी जानकारी भी देनी होगी। फॉर्म में प्रत्याशी को अपनी शैक्षणिक योग्यता भी बतानी होगी।
Published on:
11 Nov 2018 01:37 am
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