
बिल बकाया होने पर भी शहरों में नहीं कटेंगे रोड लाइट के कनेक्शन
भीलवाड़ा . अब अजमेर विद्युत वितरण निगम नगरीय निकायों पर रोड लाइट का बिल बकाया होने पर भी कनेक्शन नहीं काट पाएगा।
स्वायत्त शासन विभाग ने अजमेर समेत सभी विद्युत वितरण निगम लि. के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखा। विभाग के चीफ इंजीनियर (विद्युत) रमेशचंद्र शर्मा ने एमडी को लिखे पत्र में कहा कि विद्युत वितरण कंपनियों एवं स्थानीय निकाय विभाग के मध्य डिस्कॉम के मार्च 2022 तक बकाया बिल राशि का एकमुश्त सैटलमेट का निर्णय किया जा चुका है। राज्य वित्त आयोग के अनुदान में तीन समान किस्तों में तीनों डिस्कॉम को भुगतान का निर्णय वित्त विभाग के स्तर पर किया जा चुका है।
प्रथम किस्त 141.77 करोड़ की तीनों डिस्कॉम को हस्तातंरित करने की स्वीकृति जारी हो चुकी है। ऐसे में विद्युत कंपनियों के राज्य स्तर पर एकमुश्त भुगतान सैटलमेंट निर्णय एवं वित्त विभाग के अनुमोदन बाद भी विद्युत कनेक्शन काटना अनुचित है। विभाग ने पत्र में लिखा कि अप्रेल 2022 से फरवरी 2023 तक स्ट्रीट लाइट के बकाया बिलों के भुगतान के लिए वित्त विभाग जल्द संयुक्त बैठक लेगा। उसमें निर्णय उपरांत भुगतान कार्यवाही की जा सकेगी। स्वायत्त विभाग ने निकायों को आदेशित दिया कि मार्च 2022 के बाद डिस्कॉम के बकाया बिल का भुगतान अरबन सैस से समायोजन के बाद निकाय स्तर से किया जाए।
Published on:
30 Mar 2023 09:21 am
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