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तीन बार पेशी पर बुलाया, एक बार भी नहीं आए, तामील लेने से इनकार किया

काछोला थाने के तत्कालीन प्रभारी के खिलाफ गिरतारी वारंट

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Summoned for hearing thrice, did not come even once, refused to take service

Summoned for hearing thrice, did not come even once, refused to take service

भीलवाड़ा के विशिष्ठ न्यायालय (एनडीपीएस मामलात) ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में तीन पेशी पर बुलाए जाने के बावजूद हाजिर नहीं होने पर निरीक्षक के खिलाफ तल्खी दिखाई। अदालत ने गिरतारी वारंट जारी कर 9 जून को तलब किया है। सीआइ यादव वर्तमान में जयपुर पुलिस लाइन ग्रामीण में तैनात है।

विशेष वाहक भेजा उपस्थित होने से मना

अदालत ने तीन बार सीआइ को बुलाया। बिजौलियां थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर विशेष वाहक के रूप में सिपाही को जयपुर भेजा। लेकिन सीआइ ने तामील लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने माना की सीआइ मुल्जिमों को लाभ पहुंचाना चाहते है। विशिष्ठ लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि अदालत ने तल्खी दिखाते हुए सीआइ के खिलाफ गिरतारी वारंट जारी किया है।

यह था मामला

28 अगस्त 2018 को बिजौलियां थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बाइक पर जा रहे दो व्यक्तियों को संदेह के आधार पर रोका। उनके पास से पांच किलो अस्सी ग्राम डोडा चूरा बरामद किया। दोनों को गिरतार कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। इस मामले की अग्रिम जांच काछोला थाने के तत्कालीन प्रभारी चन्द्रप्रकाश यादव को सौपी गई। इस मामले में अदालत में यादव की गवाही होना बाकी है।