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भीलवाड़ा

न्यास ने 20 हजार वर्ग फीट का भूखंड छोड़ 16 दुकानों के लिए मांगी आपत्ति

रामप्रसाद लढा नगर के व्यावसायिक भूखंड का मामला

भीलवाड़ाJun 09, 2025 / 08:54 am

Suresh Jain

The trust sought objections for 16 shops leaving a plot of 20 thousand square feet

The trust sought objections for 16 shops leaving a plot of 20 thousand square feet

भीलवाड़ा पुर रोड परिवहन विभाग के सामने व्यावसायिक भूंखड से निकल रही नहर को परिवर्तित कर भूखंड के बाहर से नहर का अलाइनमेंट बदलने का मामला पत्रिका की ओर से उजागर करने के बाद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी चर्चा करने में लगे हैं कि अधिकारी ही दूसरे अधिकारी को बचाने में लगे हैं। रामप्रसाद लढ़ा नगर के भूखंड संख्या एसइसी-3-1 जिसकी साइज 128 गुना 160 है को नगर विकास न्यास ने आरजे फिनलीजप्रा.लि को आवंटित किया था। इस भूखंड के एक छोर से नहर निकल रही थी उसे बंद कर दूसरे रास्ते से निकाल दिया है। विभाग ने इसका विरोध किया। लेकिन न्यास ने इस भूखंड को छोड़कर शेष अन्य 16 दुकानों के लिए संशोधित प्लान के लिए 15 जून तक आपत्ति मांगी हैं। इस सूचना को लेकर विभाग के अधिकारियों ने न्यास को पत्र लिखकर भूखंड संख्या एसइसी-3-1 के लिए संशोधित प्लान बनाने के लिए कहा है।
इनके लिए मांगी आपत्तियां

न्यास ने रामप्रसाद लढा नगर के व्यावसायिक भूखंड संख्या एसइसी-3-1 को छोड़ते हुए शेष 3 ईसी-1 से 3-ईसी-16 जिसका माप 20 गुणा 40 है। अभियांत्रिक शाखा की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार इस योजना में संशोधन किया है। इसमें भूखंडो का आंशिक संशोधन करने के लिए आम सूचना के माध्यम से 16 भूखंड धारकों से संशोधन ले-आउट के लिए किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 15 दिवस में न्यास में अपनी आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है।
सवाल 20 हजार वर्ग फीट के भूखंड को छोड़ा

विभाग के अधिकारियों ने न्यास सचिव को पत्र लिखकर सवाल किया है कि बड़े भूखंड से निकल रही नहर के साथ छेड़छाड़ की गई है। करीब 20 हजार 480 वर्ग फीट के भूखंड में से 3 हजार वर्ग फीट जमीन जल संसाधन विभाग की है। जिसकी कीमत करोड़ों रुपए की है। विभाग के अधिकारियों ने अपनी जांच में माना था कि भूखंड मालिक को उत्कृत करने के लिए विभाग के अधिकारियों ने भूखंड से निकल रही माईनर नहर की रीच चैन संख्या 30 से 32 के अलाइनमेंट को ही बदल दिया। इसकी सहमति भी विभाग के अधिकारियों ने भूंखड धारक को दी है। मजेदार बात यह है कि इस भूखंड की जांच रिपोर्ट में अधिशाषी अभियंता छोटूलाल कोली ने खसरा संख्या 7433 पर किसी तरह का अतिक्रमण न होने की बात कहीं थी।
यह भी हो रहा अतिक्रमण

विभाग ने वर्ष 2023 में मेजा की नहरो का निरीक्षण किया। इसमें आवरी माता चौराहा पर विभाग की जमीन के भूखंड संख्या 4/471 आराजी नंबर 471 बिलिया खुर्द में अतिक्रमण कर बाउड्री का निर्माण करने। भूखंड संख्या 3/471, 7/471 ग्राम बिलिया खुर्द में विनित ने पेडो को काटकर बाउण्ड्री वाल का निर्माण करने। पुर माइनर की रीच 49 चैन पर भगवती ने नहर से पेडों को उखाड़ कर कॉलोनी बसाने। इसी प्रकार चैन 49 से 55 तक राधेश्याम ने नहर को प्लेन कर कॉलोनी बसाई जाने की बात सामने आई है।

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